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अब रेल यात्रा के दौरान बच्चे का हाफ टिकट लेने पर नहीं मिलेगा वैकल्पिक बीमा का लाभ

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रा टिकट पर वैकल्पिक बीमा के नियमों में परिवर्तन कर दिया है. अब रेल यात्रा के दौरान बच्चे का हाफ टिकट लेने पर वैकल्पिक बीमा का फायदा नहीं मिलेगा. आईआरसीटीसी के अनुसार अब फुल टिकट बुक कराने पर ही यात्रियों को बीमा सुविधा का फायदा मिल सकेगा. वहीं आईआरसीटीसी ने वैकल्पिक बीमा का प्रीमियम भी बढ़ा दिया है. एक अप्रैल से प्रति यात्री प्रीमियम अब 45 पैसा कर दिया गया है. पहले यह 35 पैसा था.

ऑनलाइन पर बीमा सुविधा

आईआरसीटीसी के अनुसार वैकल्पिक बीमा योजना का फायदा सिर्फ़ ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को ही मिल सकेगा. रेल टिकट काउंटर से खरीदे गए टिकट पर बीमा योजना नहीं लागू होगा. औनलाइन या ई-टिकट लेने पर ट्रेन के सभी क्लास- फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, चेयरकार आदि के कंफर्म और आरएसी टिकट पर यह सुविधा मिलेगी. वहीं वेटिंग टिकट वाले यात्री इस बीमा योजना के पात्र नहीं होंगे.

चुनना होता है विकल्प

दरअसल, औनलाइन टिकट बुक कराते समय यह विकल्प चुनना होता है कि वे बीमा सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं या नहीं. यदि यात्री बीमा सुविधा का फायदा लेना चाहता है तो उसे उस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है. फिर बीमा कंपनी की ओर से रेल यात्री के मोबाइल और ई-मेल पर मैसेज आता है. यदि यात्रा के दौरान ट्रेन का रूट बदल दिया जाता है तब भी यात्री को इस सुविधा का फायदा मिलेगा. साथ ही यदि किसी कारणवश रेलवे द्वारा सड़क मार्ग के जरिए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी यात्री को वैकल्पिक योजना का फायदा मिलेगा.

मौत होने पर 10 लाख रुपये

बता दें कि इस बीमा योजना के अनुसार रेल यात्री की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये, आंशिक विकलांग होने पर 7.5 लाख और घायल होने पर उपचार के लिए परिजनों को दो लाख रुपए दिए जाते है. रेल यात्री वैकल्पिक बीमा योजना की आरंभ भारतीय रेलवे ने सितंबर 2016 में की थी. उस समय प्रति यात्री बीमा का प्रीमियम 92 पैसा था जो गवर्नमेंट स्वयं देती थी. इसके बाद अगस्त में इसे 42 पैसा कर दिया गया और इसका बोझ यात्रियों पर डाल दिया गया था. बाद में इसे घटाकर 35 पैसा कर दिया गया था.

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