लाइफ स्टाइल

अगर आपने भी नहीं करवाया हैं पैन-आधार लिंक, तो ये है आखिरी मौका

यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! पैन कार्ड और आधार कार्ड ऐसे दस्तावेज़ हैं जिनका इस्तेमाल पूरे राष्ट्र में किया जाता है और नागरिकों को इन्हें अपने साथ रखना चाहिए. आधार कार्ड को लेकर आए दिन नए-नए अपडेट आते रहते हैं. इस बीच इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसे करदाताओं को जरूर जानना चाहिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मई तक बढ़ा दी गई है जानिए कैसे लिंक करें और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या परेशानी है?

क्या कहा सीबीडीटी?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के एक सर्कुलर में बोला गया है कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं जिनमें बोला गया है कि उन्हें इस संबंध में नोटिस मिले हैं. नोटिस में उल्लेख किया गया है कि जहां पैन निष्क्रिय थे, वे ऐसे लेनदेन के समय टीडीएस/टीसीएस काटने/संग्रह करने में विफल रहे हैं. ऐसे मामलों में वैसे कटौती/संग्रह उच्च रेट पर नहीं किया जाता है. इसलिए, विभाग ने टीडीएस/टीसीएस विवरण के प्रसंस्करण के दौरान कर की मांग की है.

विशेषज्ञों ने क्या कहा?

इस संबंध में की गई शिकायतों को संबोधित करते हुए, सीबीडीटी ने बोला कि यदि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन से संबंधित पैन (आधार से लिंक करने के बाद) 31 मई, 2024 को या उससे पहले एक्टिव किया जाता है, तो कटौती/कलेक्टर के पास कटौती/कटौती करने का कोई दायित्व नहीं होगा/ कर एकत्र करें (उच्च रेट पर). इनकम टैक्स विभाग ने बोला कि यदि करदाता 31 मई, 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो मौजूदा रेट से दोगुना टीडीएस लगाया जाएगा.

आधार और पैन कार्ड को औनलाइन कैसे लिंक करें?

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
साइन अप करें और यदि पहले से दर्ज़ हैं तो लॉगिन करके आगे बढ़ें.
लॉगिन करने के लिए पैन कार्ड नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि दर्ज करें.
होम पेज पर लिंक आधार का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें.
वेरिफाई करने के बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को दर्ज करें.
लिंक आधार बटन पर क्लिक करें
आपको बता दें कि यदि आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाती है तो आपको आगे बढ़ने के लिए लिंक नाउ बटन पर क्लिक करना होगा. लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद, एक पॉप-अप संदेश पुष्टि करेगा कि पैन-आधार नंबर लिंक हो गया है.

Related Articles

Back to top button