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कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली बृजभूषण शरण सिंह की याचिका को किया खारिज

दिल्ली की राउज एवेन्यू न्यायालय ने शुक्रवार को स्त्री पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मुद्दे में आगे की जांच की मांग करने वाली बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज कर दी है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने मुद्दे में बृजभूषण सिंह के विरुद्ध इल्जाम तय पर आदेश के लिए सात मई की तारीख तय की है.


बृजभूषण सिंह ने आरोपों पर और अधिक जानकारी देने और आगे की जांच के लिए समय की मांग करते हुए याचिका दाखिल की. साथ ही दावा किया था कि वह उस घटना की तारीख पर हिंदुस्तान में नहीं था. साथ ही अपने पक्ष में अपनी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को पेश किया था. इसके अतिरिक्त निवेदन किया गया था कि मुद्दे में इस नजरिये भी से आगे जांच की जानी चाहिए.

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