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अखिलेश फौजी हत्याकांड में कोर्ट का ये फैसला

Rajasthan News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा स्थित कोर्ट अपर सेशन न्यायाधीश ने पांच साल पहले सूरजगढ़ क्षेत्र के गांव किढ़वाना में हुई शाहपुर सिंघाना के फौजी अखिलेश की मर्डर के पांच आरोपियों को जीवन भर जेल और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है मुद्दे में गवर्नमेंट की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक वीरप्रकाश झाझड़िया और परिवादी के वकील अनूप गिल ने 26 गवाह और 95 साक्ष्य पेश किए

फौजी की मर्डर के पांच आरोपियों को जीवन भर कारावास
न्यायाधीश योगेश जोशी ने मर्डर के चर्चित मुद्दे में करीब 77 पेज के निर्णय में तोलासेही निवासी विजय कुमार पुत्र बाबूलाल, किढ़वाना के अजय कुमार उर्फ श्योदान और राजेश कुमार उर्फ पौलीया पुत्र रामचन्द्र, गांव भिर्र के विकास कुमार पुत्र धर्मवीर और अनिल कुमार उर्फ भिर्रिया पुत्र रमेश कुमार को ये सजा सुनाई न्यायाधीश जोशी ने आरोपियों को धारा 302 में उम्रकैद और 50 हजार के अर्थदंड, 397 में सात साल के कारावास, धारा 147-148 में एक-एक साल के जेल एवं पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड दिया

जानें क्या है पूरा मुद्दा
अपर लोक अभियोजन वीरप्रकाश झाझड़िया ने कहा की सिंघाना थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर निवासी महिपाल पुत्र जयकरण जाट ने सूरजगढ़ पुलिस पुलिस स्टेशन में तीन दिसंबर 2018 को अपने भतीजे अखिलेश की मर्डर की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी रिपोर्ट में कहा की मेरे भाई कैलाशचंद का 22 वर्षीय छोटा बेटा अखिलेश 19 नवंबर को बड़े भाई संदीप की विवाह के लिए सेना से एक माह की छुट्टी लेकर गांव आया था फौजी अखिलेश दो दिसंबर की शाम सात बजे पिचानवां निवासी दोस्त आशीष के साथ अपनी बहन के ससुराल जा रहा था किढ़वाना गांव के मोड़ पर पहले से बाइक लिए खड़े आरोपी तोलासेही के विजय मीणा पुत्र बाबूलाल और भिर्र के अनिल पुत्र रमेश ने अखिलेश को रोक लिया इस बीच वहां लाठी, डंडे, सरिए लेकर आए पांच-छह युवकों ने अखिलेश और उसके दोस्त आशीष से हाथापाई प्रारम्भ कर दी आसपास के लोगों ने उसे हमलावरों से छुड़वाया इसके बाद अखिलेश पिचानवा की ओर रवाना हो गया फिर भी हमलावरों ने पीछा करके उसे पिचानवां-किढवाना मोड़ टंकी के पास वाहन की भिड़न्त मारकर रोक लिया और फिर हाथापाई की घायल फौजी अखिलेश ने जयपुर के हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था

 

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