बिज़नस

Tax बचाने का लास्ट चांस, आखिरी 3 दिन में यहां करें निवेश

31 मार्च 2024 को चालू वित्त साल समाप्त हो रहा है फाइनेंशियस ईयर समाप्त होने से पहले आपके पास टैक्स बचाने का अंतिम मौका है यदि आप आयकर बचाना चाहते हैं तो आपके पास निवेश के लिए 31 मार्च तक का समय है बता दें कि आयकर की ओल्ड रिजीम में भिन्न-भिन्न सेक्शन में टैक्स छूट मिलती है आयकर की ओल्ड टैक्स रिजिम में 70 के करीब एग्जम्प्शंस और डिडक्शंस हैं आप इन्हें क्लेम करके टैक्स बचा सकते हैं हालांकि न्यू रिजिम में टैक्स बचाने के विकल्प न के बराबर है 

बड़े काम है 80C 

अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो आपके पास टैक्स बचाने के लिए कई विक्लप है पुरानी टैक्स प्रबंध में 80C सबसे पॉपुलर डिडक्शंस प्लान है ज्यादातर लोग आयकर एक्ट के सेक्शन 80C का इस्तेमाल कर डेढ़ लाख रुपये तक की टैक्स बचाते हैं आपको लाइफ इंश्योरेंस, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस जैसे मद में किए गए खर्च पर टैक्स सेविंग का लाभ मिलता है

टैक्स बचाने के लिए कहां करें निवेश  
इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अनुसार टैक्स बचाने के लिए आप  PPF,टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम , पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे स्कीम में निवेश कर सकते हैं  80C की डेढ़ लाख की लिमिट पूरी होने पर आप अतिरिक्त टैक्स बचाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्ट (NPS) में निवेश कर सकते हैं  आयकर के सेक्शन 80CCD (1B) के अनुसार NPS के टियर-1 खाते में निवेश पर आपको अतिरिक्त 50,000 रुपये तक का छूट मिलता है

80D के लिए कहां करें निवेश  
80C की लिमिट समाप्त होने के बाद आप अतिरिक्त टैक्स बचाने के लिए 80D में निवेश कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए आप अपने आपको मेडिकल के खर्च से सुरक्षित रखने के साथ-साथ टैक्स भी बचा सकते हैं  सेक्शन 80D के अनुसार अपने, पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर आप 25,000 रुपये तक का टैक्स छूट पा सकते हैं यदि आपने अपने माता-पिता के लिए पॉलिसी ली तो 50 हजार रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलेगा

 सेक्शन 80G: टैक्स देने के लिए कर सकते हैं दान  
अगर आप और टैक्स बचाना चाहते हैं तो  सेक्शन 80G के अनुसार टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं आप दान देकर टैक्स बचा सकते हैं रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मंदिरों, एनजीओ आदि को दान देने पर आयकर के  सेक्शन 80G के अनुसार टैक्स में छूट मिलती है दान की धनराशि आप चेक, डीडी या औनलाइन ट्रांजैक्सन करें

HRA पर टैक्स छूट 

अगर आप और टैक्स बचाना चाहते हैं तो मकान के किराए पर टैक्स बचा सकते हैं किराए के मकान पर रहने वाले टैक्सपेयर्स हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट पा सकते हैं हालांकि इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको HRA मिलता हो

 शेयर बाजार के निवेश पर भी बचा सकते हैं टैक्स
आप शेयर बाजार में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल घाटे वाले शेयर, म्यूचुअल फंड आदि में इन्वेस्ट कर टैक्स बचा सकते हैं  टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग (Tax loss harvesting) आपको टैक्स बचाने का मौका देता है

Related Articles

Back to top button