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अब मिनटों में न्यू से ओल्ड टैक्स रिजीम में करें स्विच, फिल करना होगा ये फॉर्म

Income Tax Department: क्या आपने भी गलती से न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime) सलेक्ट कर लिया है? और अब आप फिर से पुराने टैक्स रिजीम (old tax regime) में जाना चाहते हैं… तो आप यह काम सरलता से कर सकते हैं पहले टैक्सपेयर्स को लग रहा था कि एक बार न्यू टैक्स रिजीम सलेक्ट करने के बाद आप ओल्ड में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप केवल एक फॉर्म फिल करके ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं

इनकम टैक्स विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, आप नयी कर प्रबंध से पुरानी कर प्रबंध में जाने के लिए एक फॉर्म फिल करना होगा

फिल करना होगा ये फॉर्म

इनकम टैक्स विभाग ने बोला है कि हाल ही में असेसमेंट ईयर 2024-25 में टैक्सपेयर्स के लिए ITR फॉर्म जारी कर दिए गए हैं इनमें टैक्स छूट क्लेम के लिए विवरण फॉर्म के साथ ही फॉर्म-10-आईईए भी शामिल है जो भी टैक्सपेयर्स न्यू से ओल्ड रिजीम में आना चाहते हैं वह इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं

अभी न्यू टैक्स सिस्टम है डिफॉल्ट

अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यह माना जाएगा कि टैक्सपेयर्स ने न्यू रिजीम को ही अपना लिया है इसके साथ ही टैक्स की कैलकुलेशन भी उसी के हिसाब से की जाएगी सभी टैक्सपेयर्स के लिए न्यू टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट है

 

जो भी लोग ओल्ड टैक्स सिस्टम में फिर से वापस जाना चाहते हैं वह नया 10-आईईए फॉर्म को फिल करके सभी जानकारी दे दें इसमें आपको पैन नंबर और टैक्स पेमेंट का पूरी डिटेल्स देनी होगी इसके अतिरिक्त आपको फॉर्म में दोनों टैक्स सिस्टम को बदलने की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा

आखिर क्या है ये फॉर्म 10-आईईए?

एक्सपर्ट के मुताबिक, डिफॉल्ट प्रबंध का मतलब होता है कि न्यू टैक्स सिस्टम पहले से ही सलेक्ट है और उसी के आधार पर कैलकुलेशन होगी यदि किसी भी टैक्सपेयर्स को लगता है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में अधिक टैक्स छूट का लाभ मि रहा है तो वह इसमें वापस जा सकता है फॉर्म 10-आईईए एक तरह से डिक्लेरेशन फॉर्म है

31 जुलाई है अंतिम तारीख

इस फॉर्म को फिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है आपको इस तारीख से पहले ही यह फॉर्म फिल करना होगा इसके अतिरिक्त कुछ खास स्थितियों में 31 दिसंबर तक भी विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन तब पुरानी प्रबंध को चुना नहीं जा सकेगा

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