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Income Tax: एडवांस टैक्स जमा करने की आज है अंतिम तिथि

Income Tax: वित्त साल 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख आज है अगर, इनकम टैक्स दाता किसी कारण से आज अपना टैक्स फाइल करने से चूक जाते हैं तो उन्हें आयकर की धारा 234B और 243C के अनुसार पेनल्टी देना पड़ेगा बता दें कि ऐसी किसी भी नौकरीपेशा आदमी जिनकी टैक्स लायबिलिटी दस हजार रुपये से अधिक बनती है, उन्हें एडवांस टैक्स जमा करना होता है इसके साथ ही, ऐसे आदमी जिनकी सैलरी के अतिरिक्त आय का कोई साधन है, जैसे मकान का किराया, कैपिटल गेन्स, एफडी, लॉटरी में जीती धनराशि या अन्य किसी भी सोर्स से इनकम जो इनकम टैक्स के भीतर आता है, उन्हें एडवांस टैक्स देना होगा

कितना देना होगा है एडवांस टैक्स

आयकर विभाग के द्वारा दो तरह से टैक्स की वसूली की जाती है एक टैक्स एकमुस्त जमा की जाती है दूसरे एडवांस आयकर भुगतान की प्रबंध की गयी है इसका अर्थ ही आपकी कमाई से कुल टैक्स चार बार में कट जाता है और आप पर एक बार में बोझ नहीं पड़ता है टैक्स की पहली किस्त 15 जून तक देनी होती है इसमें कुल टैक्स लायबिलिटी का 15 फीसदी चुकाना होता है दूसरी किस्त 14 सितंबर तक भुगतान करनी होती है इसमें कुल टैक्स का 45 फीसदी हिस्सा जमा होता है इसमें पहले का 15 फीसदी शामिल है यानी मोटे तौर पर आपको दूसरे किस्त में 30 फीसदी राशि देनी होती है 15 दिसंबर तक लायबिलिटी 75% हो जाती है, जिसमें जून और सितंबर के भुगतान भी शामिल हैं वहीं, अंतिम किस्त में पूरा भुगतान करना होता है

एडवांस टैक्स का भुगतान में इन्हें मिलेगी छूट

एडवांस टैक्स भुगतान में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स जमा करने में छूट मिलती है जिनका कोई बिजनेस या प्रोफेशन के इनकम नहीं है साथ ही, सैलरी पर काम करने वाले ऐसे आदमी जिनके इनकम का दूसरा कोई और साधन नहीं है आयकर की धारा 44AE को छोड़कर अनुमानित कराधान योजना (Presumptive Taxation Scheme) को चुनने वाले किसी भी आदमी को एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है

अगर आज चूक गए तो क्या करें?

एडवांस टैक्स किस्त में जमा करने से करदाता पर एक बार में बोझ नहीं पड़ता है लेकिन यदि आप आज टैक्स जमा करने में चूक जाते हैं तो आयकर के सेक्शन 243सी के अनुसार हर किस्त पर एक फीसदी का ब्याज देना होता है इस दौरान कुल टैक्स पर 10% तक मार्जिन अनुमति है

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