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Diwali 2023: इन तरह के गिफ्ट आते हैं टैक्सेशन दायरे में…

दिवाली (Diwali) का मौका होगा और आपको हो सकता है कहीं न कहीं से कुछ बहुत बढ़िया गिफ्ट मिल जाएं जाहिर है जब गिफ्ट मिलेगा तो आप बहुत खुश होंगे लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए कि कुछ ऐसे गिफ्ट भी होंगे जिसपर आपको टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है जी हां, आयकर (income tax) के नियम  (tax rules on gift) इन पर लागू हो सकते हैं Clear Tax के मुताबिक, आयकर कानून में बोला गया है कि गिफ्ट (Diwali gifts) यानी उपहार धन या चल/अचल संपत्ति हो सकती है जो एक आदमी बिना पेमेंट किए किसी दूसरे आदमी या संगठन से हासिल करता है कानूनी शब्दों में, उपहार देने वाले आदमी या संगठन को दाता नामित किया जाता है जबकि उपहार पाने वाले को दानकर्ता के रूप में जाना जाता है

इन तरह के गिफ्ट आते हैं दायरे में

किसी गैर-रिश्तेदार से हासिल गिफ्ट, जिसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, टैक्सेशन (tax rules on gift) के दायरे में आते हैं इन तरह के गिफ्ट में शेयर और सिक्योरिटीज, जूलरी, पुरातत्व संग्रह, फोटो, मूर्तियों, आर्ट का कोई भी कार्य और सर्राफा भी शामिल हो सकते हैं

रिलेटिव से मिला गिफ्ट

टैक्स (Tax) से जुड़े एक्सपर्ट का बोलना है कि संबंधियों से मिले दीपावली गिफ्ट (Diwali gifts) पर इनकम टैक्स अधिनियम (आईटीए) के अनुसार पूरी तरह छूट मिलती है  लेकिन सम्बन्धी के अतिरिक्त किसी दूसरे आदमी से मिले 50,000 रुपये से अधिक का कोई भी गिफ्ट या उपहार अन्य स्रोतों से आय के अनुसार टैक्स के लायक होगा नियमों के मुताबिक, आदमी का जीवनसाथी, आदमी का भाई या बहन, आदमी के पति/पत्नी का भाई या बहन आदमी के माता-पिता में से किसी एक का भाई या बहन, आदमी का कोई भी वंशज, आदमी के पति/पत्नी का कोई वंशज आदि इसमें शामिल हैं

इन विशेष मौके पर मिले गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं

अगर मौका विवाह का हो, वसीयत के मुताबिक हो, उत्तराधिकार के जरिये या भुगतानकर्ता की मौत के विचार से, क्षेत्रीय प्रशासन से मिला उपहार, धारा 10(23) के अनुसार किसी शैक्षणिक संस्थान से मिला उपहार और धर्मार्थ संस्था से मिले गिफ्ट पर भी आयकर (tax rules on gift) नहीं देना होता है

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