EPFO की तरफ से बड़ी खबर आई सामने, करेक्शन के लिए आधारकार्ड का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल
EPFO की तरफ से बड़ी समाचार सामने आ रही है. अब से आप डेट ऑफ बर्थ के अपडेशन और करेक्शन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ईपीएफओ ने आधार कार्ड को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है. इकोनॉमिक टाइम्स की समाचार के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से इस बारे में गाइडलाइन जारी की गई है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) हिंदुस्तान के श्रम और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है. ईपीएफ़ओ ने बोला है कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार डॉक्युमेंट की लिस्ट में से आधार को हटा दिया गया है.
UIDAI की तरफ से मिला एक लेटर
UIDAI की तरफ से एक लेटर रिसीव हुआ है, जिसमें बोला गया है कि DoB के प्रूफ के रूप में आधार का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. यदि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको स्वीकार्य डॉक्युमेंट की लिस्ट से हटाने की आवश्यकता है. इस लेटर के बाद में ही ईपीएफ़ओ की तरफ से 16 जनवरी 2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें इस बारे में जानकारी दी गई है.
>> बर्थ और डेट रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट
>> सरकारी बोर्ड और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई मार्कशीट्स
>> इसके अतिरिक्त आप विद्यालय लीविंग सर्टिफिकेट (SLC), ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) और SSC सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ शामिल हो.
>> पासपोर्ट
>> पैन कार्ड
>> केंद्र/राज्य गवर्नमेंट संगठनों के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र
>> गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र.
क्यों नहीं कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल
आधार को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में मान्यता प्राप्त है. वहीं, आप इसका इस्तेमाल जन्मतिथि (DoB) प्रमाण पत्र के रूप में नहीं कर सकते हैं. आधार हिंदुस्तान गवर्नमेंट की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की पर्सनल पहचान संख्या है. यह नंबर हिंदुस्तान में कहीं भी, पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है.