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दो Voter ID रखने पर हो सकती है इतने साल की जेल 

देश में चुनावी माहौल बना हुआ है. लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का घोषणा हो गया है. हिंदुस्तान में 18 वर्ष के होने के बाद हर किसी आदमी को वोट देने का अधिकार मिल जाता है कि वह वोट कर सकते हैं. वोट देनें के लिए वोटर आईडी कार्ड का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है. चुनाव के लिए वोटर आईडी कार्ड कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम सभी जानते हैं. वोटर आईडी पहचान और एड्रेस प्रूफ के रूप में भी काम करता है. लेकिन क्या हों यदि आपके पास एक नहीं बल्कि दो वोटर आईडी हों. आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं.

दो Voter ID रखने पर 1 वर्ष की जेल

दो या दो से अधिक वोटर आईडी रखना एक क्राइम माना जाता है, चाहे वह नागरिक हो या आपराधिक. कानूनी तौर पर, एक आदमी एक से अधिक वोटर आईडी नहीं रख सकता है. भिन्न-भिन्न स्थानों के दो वोटर आईडी के साथ पाए जाने वालों को पकड़े जाने पर एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, एक से अधिक वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में दर्ज़ होना अवैध है.

Voter ID के लिए लागू कैसे करें

Step 1: यदि आप पहली बार मतदाता हैं या आपने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है, तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा. एनआरआई मतदाताओं को मतदाता आईडी प्रूफ में नाम जोड़ने या हटाने के लिए फॉर्म 6ए और 7 का इस्तेमाल करना चाहिए. सुधार के लिए, फॉर्म 8 का इस्तेमाल करें, और यदि आपने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया है, तो फॉर्म 8ए का इस्तेमाल करें.

Step 2: अपनी पसंदीदा भाषा चुनें और जरूरी डिटेल्स भरें. सुनिश्चित करें कि आप फॉर्म के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

Step 3: अपलोड की गई सभी डिटेल्स को वेरीफाई करें. इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल प्राप्त होगा, जो आपको अपने मतदाता आईडी प्रूफ आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देता है. ध्यान दें: आमतौर पर, वोटर आईडी बनवाने और उसमें कोई डिटेल चेंज चलें करने में लगभग 30 दिन लगते हैं.

Voter ID बनवाने के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स

वोटर कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा. यहां औनलाइन सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. वोटर कार्ड के लिए लागू करते समय 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक की कॉपी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल के अतिरिक्त पानी, टेलीफोन और गैस आदि का बिल, एज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है. यदि आप घर बैठे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ / जेपीजी / जेपीईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करे लें.

 

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