बिहार सरकार के इस फैसले को राजभवन ने किया खारिज
बिहार गवर्नमेंट के निर्णय को राजभवन ने खारिज कर दिया है। बिहार गवर्नमेंट ने 17 अगस्त 2023 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के बचत खाता और अन्य सभी खातों के लेंन-देंन पर रोक लगाई थी। यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के निर्देश पर शिक्षा सचिव ने जारी की थी। लेकिन बिहार गवर्नमेंट के इस निर्णय को राजभवन ने खारिज कर दिया है।
चौबीस घंटे के भीतर आदेश खारिज
राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल। चोंग्थू ने आदेश जारी किया है। आदेश की कॉपी तीन बैंकों मुजफ्फरपुर एसबीआई, पीएनबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के ब्रांच मैनेजर को यह भेजी है। आदेश की प्रतिलिपि शिक्षा सचिव को भी भेजी गई है।
इस आदेश में बोला बोला गया है कि बिहार गवर्नमेंट के आदेश ज्ञापंक1741 दिनांक 17.08.2023 पर क्रियान्वयन नहीं किया जाए। गवर्नर के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने आदेश में बोला है कि जब तक गवर्नर सचिवालय के स्तर से निर्देश प्राप्त नहीं होता, यही प्रबंध लागू रखी जाए।
राज्यपाल सचिवालय का जारी आदेश।
आईएएस के के पाठक ने की थी कार्रवाई
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक बड़ी कार्रवाई की थी। बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन बंद करने के साथ ही सभी वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी थी। कॉलेज के इंस्पेक्शन नहीं कराए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई थी।
शिक्षा विभाग ने गुरुवार को यह कार्रवाई की थी। दरअसल, शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद बी आर ए बिहार यूनिवर्सिटी ने अपने अधीन कॉलेजों का इंस्पेक्शन नहीं कराया था। यही नहीं इस यूनिवर्सिटी में शैक्षिक सत्र भी लेट चल रहा था। यूनिवर्सिटी का शैक्षिक सत्र नियमित करने के लिए परीक्षा और परिणाम को लेकर रोस्टर के अनुपालन की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को नहीं भेजी गई है। इन सबको लेकर केके पाठक ने एक्शन लिया था।