उत्तर प्रदेश

यूपी सरकार राज्य के प्रॉपर्टी टैक्स नियमों में संशोधन करने की तैयारी में…

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) गवर्नमेंट राज्य के प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है गवर्नमेंट के इस कदम के पीछे की मुख्य मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है  शहरी विकास विभाग ने बीते जुलाई के पहले हफ्ते में ड्राफ्ट नियम पेश कर कुछ संपत्तियों के लिए टैक्स कैलकुलेशन के नियमों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया था आईएएनएस की समाचार के मुताबिक, विभाग को ड्राफ्ट पर नौ सुझाव और आपत्तियां मिली हैं संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा उसके बाद इसे नोटिफाई किया जाएगा

दस वर्ष बाद होगा बदलाव

खबर के मुताबिक, गवर्नमेंट दस वर्ष बाद ऐसा करने जा रही है अंतिम बार इन नियमों में वर्ष 2013-14 में परिवर्तन (Amendment in property tax rules in UP) किया गया था यहां बता दें कि आवासीय और गैर-आवासीय भवनों की दरें (Property Tax) में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है इसमें डिपार्टमेंट ने तारांकित होटल प्रॉपर्टी के संचालकों को छूट का ऑफर किया था, ताकि राज्य में टूरिज्म को सपोर्ट मिले और रोजगार में भी बढ़ोत्तरी हो सके  

विदेशी पर्यटकों का बड़ा आकर्षण केंद्र है आगरा

खबर में बोला गया है कि बजट होटलों और गेस्टहाउसों से बेड और ब्रेकफास्ट, आवास और होमस्टे के बीच अंतर करने के प्रावधानों की आवश्यकता महसूस की गई थी ये स्टैंडर्ड के अनुसार टैक्स (Property Tax) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे ऑफिशियल प्रवक्ता के मुताबिक,कुल 9 आपत्तियों में 8 आगरा के ही स्टेकहोल्डर्स ने फाइल की थी बता दें, आगरा वह शहर है जो करीब 60 फीसदी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है आगरा में 2000 से भी अधिक होटल हैं

समझ लें चार्ज 

पर्यटन विभाग ने तारांकित प्रॉपर्टीज (Property Tax) को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है साथ ही आश्वासन दिया है कि होम टैक्स, वाटर सीवरेज टैक्स और दूसरे नगरपालिका चार्ज, तय दरों के अनुसार लगाए जाएंगे एक बार नया नियम नोटिफाई हो जाने के बाद, तारांकित संपत्तियां, जो आधार रेट का छह गुना तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, उन पर आधार रेट का केवल तीन गुना शुल्क लगाया जाएगा गवर्नमेंट ने हालांकि, यह भी बोला है कि बजट होटल, गेस्ट हाउस और दूसरे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में आधार रेट का छह गुना भुगतान करना जारी रखेंगे

Related Articles

Back to top button