उत्तर प्रदेश

अब ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले मकान के लिए करना होगा मानचित्र पास,इतना लगेगा शुल्क,जाने पूरी प्रक्रिया

  पहले शहरों में ही अपने भवन निर्माण के लिए मानचित्र की आवश्यकता पड़ती थी लेकिन अब गांव पंचायत में भी बनने वाले मकान के लिए मानचित्र पास कराने की आवश्यकता होगी बिना मानचित्र पास कराए अब भवन निर्माण की इजाजत नहीं मिलेगी शासन से मिले गाइड लाइन का अनुपालन कराने के बाद इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है

जिला पंचायत प्रशासन की तरफ से अब ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले मकान के लिए भी मानचित्र पास करना होगा मकान स्वामी यदि अपने मकान को मूल जनसंख्या से हटकर 300 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसे मानचित्र पास करना होगा शासन की ओर से दर्ज़ आर्कटिक से मानचित्र पास करने के बाद ही मकान निर्माण की अनुमति मिलेगी इसके लिए मूल जनसंख्या में आवासीय कृषि और गौशाला के भवन निर्माण के लिए छूट दी गई है इसके अतिरिक्त बनने वाले सभी मकानों के लिए मानचित्र पास करने की आवश्यकता होगी

इतना लगेगा शुल्क यह है पूरी प्रक्रिया

जिला पंचायत की ओर से जारी शासनादेश में अब मानचित्र बनाने वाले आवासीय शैक्षणिक और व्यावसायिक भवनों के लिए मानचित्र पास करने के नियम के साथ इसका भिन्न-भिन्न शुल्क भी निर्धारित किया गया है आवासीय और शैक्षणिक भवन के लिए 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क जिला पंचायत में जमा करना होगा इसके साथ ही व्यावसायिक भवन के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क जमा करने के बाद दर्ज़ आर्किटेक्ट से नक्शा पास करना होगा दर्ज़ आर्किटेक्ट से मानचित्र पास करने के साथ-साथ तीन प्रतियों में आवेदन पत्र और एस्टीमेट कागजात के साथ खतौनी आधार कार्ड और मानचित्र की फोटो कॉपी जमा करनी होगी

 

शासन के आदेश का कराया जाएगा अनुपालन

अपर मुख्य अधिकारी नरेंद्र कुमार ने कहा कि शासनकी ओर से अब गांव पंचायत में 300 वर्ग मीटर से अधिक के बनने वाले मकान में मानचित्र पास करने का प्रावधान निर्धारित किया गया है बिना मानचित्र पास करायेकोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकता है सभी मानक पूरे होने पर ही आवेदन पत्र को निस्तारित किया जाएगा उसके बाद ही भवन निर्माण की इजाजत होगी

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