कन्नौज में मां-बेटी की हत्या में 8 लोगों पर FIR: सड़क किनारे नाली में मिले थे शव
कन्नौज के तिर्वा नगर में मां-बेटी के मृतशरीर मिलने के मुद्दे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मर्डर का सच सामने आया है। 3 महीने की बेटी और उसकी मां की मुंह दबाकर मर्डर की गई और फिर इसे हादसा का रूप देने के लिए दोनों के मृतशरीर नाली में फेंक दिए गए थे। अभी स्त्री के पिता की तहरीर पर उसके ससुराल के 8 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
तिर्वा के जवाहर नगर मोहल्ले के रहने वाले प्रांशुल गौतम उर्फ सिंटू की पत्नी सुरभि और उनकी 3 महीने की बेटी की डेड बॉडी सोमवार को घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर नाली में पड़ी मिली थी। इस मुद्दे को लेकर पुलिस ने जब सुरभि के ससुरालीजनों से पूछताछ की तो उनका बोलना था कि सुरभि की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए रात 10 बजे वह 3 महीने की बेटी को लेकर गुस्से में घर से निकल गई थी।
मायके वालों ने दी मर्डर की तहरीर
इसके बाद सुबह मां और बेटी की डेडबॉडी मिल गई। ससुरालीजनों ने संभावना व्यक्त करते हुए बोला कि बारिश के पानी में डूबने से दोनों की मृत्यु हो गई होगी। लेकिन उधर हरदोई जिले के परचौली गांव निवासी स्त्री के पिता विद्यासागर ने ससुरालीजनों पर मर्डर का इल्जाम लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बोला कि अपनी बेटी सुरभि की विवाह साल 2018 में प्रांशुल गौतम उर्फ सिंटू के साथ की थी।
महिला और तीन महीने की बेटी की हत्या
शादी में उन्होंने भरपूर दान-दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुराल वाले 5 लाख कैश और एसी की अतिरिक्त मांग करते हुए उसका शोषण कर रहे थे। आए दिन उसके साथ हाथापाई करते थे। इस बात को लेकर रक्षाबंधन के बाद से जब सुरभि अपनी ससुराल पहुंची, उस दिन से वह लोग रोज हाथापाई करते थे। जिसके बाद 3 महीने की बेटी समेत उसकी मर्डर कर मृतशरीर नाली में गाड़ दिया।
ससुराल में आठ लोगाें पर मुकदमा
उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मुंह दबाकर मर्डर करने की बात सामने आई है। रिपोर्ट में न तो पेट में पानी मिला और न ही कीचड़। जिससे ये साबित हो गया कि नाली के पानी मे डूबने से उनकी मृत्यु नहीं हुई। पुलिस ने मृतका के पिता विद्यासागर की तहरीर पर उसके ससुराल के 8 लोगों पर मर्डर की रिपोर्ट दर्ज की है। मुद्दे को लेकर एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
पति और ससुर अरेस्ट
सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। सुरभि और उनकी 3 महीने की बेटी की मर्डर के इल्जाम में पिता विद्यासागर ने सुरभि के ससुर श्रीकृष्ण, सास रामबेटी, संध्या जेठानी, पूनम देवरानी, जेठ मनोज, पति प्रांशुल गौतम उर्फ सिंटू, देवर कुलदीप, ननद रोली के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498ए, 304बी, 302, 201, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961-3 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961-4 के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मुद्दे में तिर्वा कोतवाली पुलिस ने मृतका के ससुर श्रीकृष्ण और पति प्रांशुल को अरेस्ट कर लिया है।