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कैरी बैग को लेकर क्या है नियम…

Carry Bag. राष्ट्र में त्योहारों का सीजन (Festive Season) प्रारम्भ होने जा रहा है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्री (Navratri) से पहले फेस्टिवल सेल (Festive Sale) की आरंभ होने वाली है बाजारों में अगले कुछ दिनों तक रौनक रहने वाली है, जो नवंबर के आखिर तक रहेगी इस बीच कई ई-कॉमर्स कंपनियां और कई ब्राडेंड कंपनियां भी बाजार में फेस्टिव सेल लगाने का घोषणा कर चुकी हैं इन सेलों के माध्यम से कंपनियां हजारों करोड़ रुपये की कमाई तो करती है, लेकिन ग्राहकों से कई ढंग से पैसा भी वसूलती है इसी में एक तरीका है कैरी बैग को लेकर पैसा वसूलना, जिसको लेकर हाल के दिनों में कई तरह की शिकायतें आई हैं

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहता है कि कैरी बैग पर ग्राहक से पैसा नहीं वसूल सकती है कंपनियां यदि पैसा वसूला जाता है तो इस पर आम आदमी जब भी चाहे कम्पलेन दर्ज करा सकता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार पिछले दो-तीन वर्षों से दुकानदार के द्वारा कैरी बैग का चार्ज लेना दंडनीय क्राइम माना गया है इसके लिए दुकानदार पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है कैरी बैग को लेक दुकानदार आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं ले सकता

कैरी बैग को लेकर क्या है नियम

मोदी गवर्नमेंट का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 त्योहारी सीजन में ग्राहकों को काफी मजबूती प्रदान करेगा राष्ट्र में कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं, जिसमें कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार जैसी कंपनियों पर ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से पैसे वसूलने पर जुर्माना लगाया है दो-तीन हफ्ते पहले ही दिल्ली में कैरी बैग को लेकर एक कम्पलेन में उपभोक्ता टकराव निवारण आयोग ने निर्णय सुनाया है सामान खरीदने वाले ग्राहक से कैरी बैग के लिए 7 रुपये वसूलना स्टोर को भारी पड़ गया इस मुद्दे में पूर्वी दिल्ली जिला उपभोक्ता टकराव निवारण आयोग ने स्टोर को आदेश दिया कि वह कैरी बैग के सात रुपये लौटाए और साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 3000 रुपये मुआवजा राशि का भुगतान भी करे

कैरी बैग को लेकर आप यहां कर सकते हैं शिकायत
इसी तरह उत्तर प्रदेश के अलगीगढ़ में इसी महीने जिला उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग का 3 रुपये चार्ज करने पर 1.25 लाख रुपये जुर्माना लगाया था यग घटाना अलीगढ़ की है उपभोक्ता से कैरी बैग के रुपये लेने पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है इसी तरह कुछ वर्ष पहले उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को एक मुद्दे में 10,000 रुपये कंज्यूमर लीगल एड एकाउंट में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया था इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक कठिनाई के लिए 1 हजार रुपये और कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपये भी वापस करने के लिए बोला था

साल 2019 में पारित हुआ था यह कानून
कैरी बैग के नाम से 5 रुपये, 10 रुपये , 20 रुपये, 30 रुपये और अब तो 100 रुपये तक पैसे वसूले जाते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कई बातें खास हैं जैसे, अब कंज़्यूमरों के पास अधिकार होगा कि राष्ट्र के किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में वह मुद्दा दर्ज करा सके पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्ष 2019 में पारित कानून में इसका भी जिक्र है

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