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Tractor Subsidy : ट्रैक्‍टर खरीदने पर सरकार देगी लाख रुपये, ऐसे करना होगा अप्लाई

नई दिल्‍ली. भारत में अब ट्रैक्‍टर के बगैर खेती करना काफी मुश्किल हो गया है. यही वजह है कि भारत में किसानों के लिए ट्रैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. हालांकि, इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है. आज ट्रैक्‍टर की कीमत काफी बढ गई है. 45 हॉर्स पावर के ट्रेक्‍टर की कीमत ही अब 5 लाख रुपये से ज्‍यादा है. छोटे और गरीब किसान भी ट्रैक्‍टर ले सकें, इसके लिए हरियाणा सरकार अब ट्रैक्‍टर सब्सिडी लेकर आई है. इस स्कीम की मदद से किसान कम दाम पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं. इस ट्रैक्‍टर सब्सिडी का फायदा केवल अनुसूचित जाति के किसान को ही मिल सकेगा.

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर को खरीदने पर 1 लाख रुपये की सहायता देगी. इसका मतलब है कि किसान के ट्रैक्‍टर की कुल कीमत में से एक लाख रुपये हरियाणा सरकार अपनी जेब से देगी. इस योजना के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. लाभार्थी किसानों का चयन ड्रॉ के जरिए किए जाएगा.

ऐसे करें आवेदन?
हरियाणा सरकार ने 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 फरवरी 2024 से शुरू कर दी है. सब्सिडी पाने के लिए किसान 11 मार्च तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है. ट्रैक्‍टर सब्सिडी स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी टोल फ्री नं० 1800-180-2117 पर या फिर जिला कृषि विभाग से संपर्क कर ली जा सकती है.

इन कागजातों की होगी जरूरत
अनुसूचित जाति के किसानों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), बैंक खाते की फोटोकॉपी और कृषि भूमि का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य का निवासी ही ले सकता है. साथ ही उसने पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग की किसी भी योजना में ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ भी नहीं होना चाहिए. लाभार्थी खरीद तिथि से 5 वर्ष पूरे होने से पहले ट्रैक्टर नहीं बेचेगा.

ड्रॉ से होगा चयन?
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, लाभार्थियों का चयन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा. कमेटी द्वारा खरीद और भौतिक सत्यापन के बाद लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा.

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