हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दी चेतावनी,जिन गवाहों से पूछताछ की गई उनसे दोबारा नहीं होगी पूछताछ
राहुल गांधी मानहानि मामला: झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार (16 अगस्त) को ‘मोदी सरनेम मामले’ से जुड़ी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि याचिका पर सुनवाई की। इस बीच न्यायालय ने राहुल को रांची की विशेष न्यायालय में पर्सनल रूप से पेश होने से राहत दे दी।
हाई न्यायालय के इस आदेश के बाद अब राहुल गांधी के वकील निचली न्यायालय में पेश हो सकते हैं। इस संबंध में राहुल गांधी की ओर से उच्च न्यायालय में अर्जी दी गई थी। जिसमें निचली न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
काउंसिल ने कुछ शर्तों के साथ शामिल होने की अनुमति दी
जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कुछ शर्तों पर अपने वकील के माध्यम से निचली न्यायालय में पेश होने की इजाजत दे दी। हाई न्यायालय ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि जिन गवाहों से उनकी अनुपस्थिति में पूछताछ की गई, उनसे बाद में दोबारा पूछताछ नहीं की जाएगी।
क्या है पूरा मामला ?
यह मुद्दा 2019 में लोकसभा चुनाव रैली में राहुल गांधी की ‘बड़ा मोदी चोर है’ टिप्पणी के लिए शहर के वकील प्रदीप मोदी द्वारा दाखिल मानहानि के मुकदमे से संबंधित है। वकील का बयान दर्ज करने के बाद, जिला न्यायालय ने राहुल गांधी पर संज्ञान लिया और उन्हें पर्सनल रूप से पेश होने के लिए बुलाया।
इसके बाद राहुल गांधी ने निचली न्यायालय में पर्सनल उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए याचिका दाखिल की, जिसे 3 मई को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, कांग्रेस पार्टी नेता ने पर्सनल उपस्थिति से छूट के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया, जहां से उन्हें बुधवार को राहत मिली।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय से भी राहत मिल चुकी है
मोदी सरनेम मुद्दे में उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। इस मुद्दे में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी। राहुल गांधी की तलाश में राहत देते हुए न्यायधीश ने कहा, ‘जब तक सेशन न्यायालय में अपील लंबित है, हम राहुल की सजा पर रोक लगाते हैं।’ राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने कहा, यह नफरत पर प्यार की जीत है। सत्यमेव जयते-जय हिंद।
मोदी सरनेम मुद्दे में उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। इस मुद्दे में निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की तलाश में राहत देते हुए न्यायधीश ने कहा, ‘जब तक सेशन न्यायालय में अपील लंबित है, हम राहुल की सजा पर रोक लगाते हैं।’ राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने कहा, यह नफरत पर प्यार की जीत है। सत्यमेव जयते-जय हिंद।
राहुल गांधी के मुद्दे की सुनवाई जस्टिस बीआर गावी की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय में दलील दी कि शिकायतकर्ता (पूर्णेश) का मूल उपनाम स्वयं मोदी नहीं है। उनका मूल उपनाम भुटाला है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। सिंघवी ने न्यायालय को यह भी कहा कि जिन लोगों का नाम राहुल ने लिया है, उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। उन्होंने कहा, ये लोग कहते हैं कि 13 करोड़ लोग मोदी नाम के हैं, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो परेशानी केवल भाजपा से जुड़े लोगों को हो रही है।