खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्देश पर रोक लगाने का दिया आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में पिछले माह प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसरों पर हुये हमले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और राज्य पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के एकल पीठ के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश टी।एस। शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर यह आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी याचिका में मुद्दे की जांच सिर्फ़ CBI से कराने की अपील की थी।
कथित राशन वितरण भ्रष्टाचार मुद्दे में पांच जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ऑफिसरों की एक टीम जब संदेशखाली में तृणमूल नेता शाहजहां शेख के आवास की तलाशी लेने गई थी उसी दौरान भीड़ ने उन पर धावा कर दिया था, जिसमें एजेंसी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे। खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्देश पर रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि मुद्दे की सुनवाई छह मार्च को दोबारा होगी।
केंद्रीय एजेंसी का दावा 10,000 करोड़ रुपये का हुआ है घोटाला
न्यायाधीश जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने हमले की जांच के लिए CBI और राज्य पुलिस के एक-एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी याचिका में दावा किया कि राज्य पुलिस स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि एक मंत्री कथित तौर पर घोटाले में शामिल है। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इसमें 10,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। शाहजहां शेख के गांव में प्रवर्तन निदेशालय पर हुए हमले की जांच में एक महीने की देरी हो गई है। बुधवार को उच्च न्यायालय ने उस