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हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को लगाई फटकार

Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मुद्दे में ममता गवर्नमेंट की पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है न्यायालय के आदेश के बावजूद पुलिस ने आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत CBI को नहीं सौंपी न्यायालय ने साफ बोला था कि मंगलवार 5 मार्च की शाम साढ़े चार बजे तक आरोपी शेख और मुद्दे से जुड़े डॉक्यूमेंट्स CBI को सौंप दिए जाए

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया था कि संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ऑफिसरों पर हमले का मुद्दा और तृण मूल काँग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत CBI को सौंपी जाए न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को “पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण” आचरण के लिए फटकार लगाई और बोला कि आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी का हर कोशिश किया जा रहा है

सीबीआई को नहीं सौंपी शेख की हिरासत

हाईकोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निवेदन को स्वीकार करने के कुछ ही घंटों के भीतर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया लेकिन उच्चतम न्यायालय की पीठ ने याचिका को तुरन्त सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके वकील से रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मुद्दे का उल्लेख करने को कहा इस बीच, CBI ने मुद्दे की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया एजेंसी की एक टीम शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय भी पहुंची, लेकिन उसे हिरासत नहीं सौंपी गई

ममता गवर्नमेंट की उच्चतम न्यायालय में अपील

सीआईडी ने बोला कि संदेशखालि के नेता को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य गवर्नमेंट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक उसके निर्देशों का पालन करने का आदेश दिए जाने के तुरंत बाद CBI ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच अपने हाथ में ले ली हालांकि, पश्चिम बंगाल पुलिस ने शेख को एजेंसी की टीम को सौंपने से इनकार कर दिया CBI की टीम भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंची थी और दो घंटे से अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद शाम साढ़े सात बजे शेख को लिए बगैर ही लौट गई

ईडी फिर करेगी उच्च न्यायालय का रुख

एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शेख की हिरासत CBI को नहीं सौंपने के लिए पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के विरुद्ध बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है यह घटनाक्रम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शाम को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शिवज्ञानम के समक्ष यह उल्लेख करने के बाद हुआ कि राज्य सीआईडी ने मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक आरोपियों को CBI को सौंपने के न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया

शाहजहा शेख की संपत्ति कुर्क

सूत्र ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने एजेंसी के वकील से बुधवार को न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल करने को कहा सीआईडी के एक अधिकारी ने कहा, “हमने उसे CBI को नहीं सौंपा है, क्योंकि राज्य गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है” इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शेख की 12.78 करोड़ रुपये मूल्य की एक दर्जन से अधिक संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसमें बैंक जमा, एक फ्लैट और संदेशखालि और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है

फरारी काट रहा था शाहजहां शेख

ईडी ऑफिसरों के एक दल पर पांच जनवरी को लगभग 1,000 लोगों की भीड़ ने उस समय धावा कर दिया था, जब वे शेख के घर पर छापा मारने गए थे पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में अरैस्ट राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक के साथ कथित तौर पर शेख के करीबी संबंध हैं मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की पीठ ने कहा, “इस मुद्दे से बेहतर कोई और मुद्दा हो ही नहीं सकता, जिसे CBI जांच के लिए हस्तांतरित करने की जरूरत हो” पीठ ने बोला कि मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक निर्देशों का पालन किया जाए

कुछ ही दिनों पहले हुआ था गिरफ्तार

शेख स्त्रियों पर कथित यौन अत्याचार और संदेशखालि में जमीन हड़पने का भी मुख्य आरोपी है, उसे राज्य पुलिस ने 29 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ऑफिसरों पर हमले के मुद्दे में अरैस्ट किया था

 

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