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Tattoo Row: टैटू को लेकर क्या कहते हैं सरकारी नियम

Odisha Police on tattoos: ओडिशा पुलिस ने अपने विशेष सुरक्षा बटालियन (SSB) के पुलिस ऑफिसरों और कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर अपने शरीर से टैटू हटवाने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम दिया है अब इस निर्णय से टैटू लगवा चुके पुलिसकर्मी दंग हैं वो इस विषय पर कानूनी रायशुमारी कर रहे हैं विभागीय आदेश जारी होते ही शरीर पर बने टैटू को गर्व से दिखाने वाले पुलिसवालों अब उसे छिपाने के लिए पूरी आस्तीन यानी फुल स्लीव के कपड़े पहन रहे हैं वहीं जिन्होंने अपनी गर्दन पर टैटू बनवाया है, उन्हें अब उसे छिपाने में परेशानी महसूस हो रही है

पुलिस के सर्कुलर में ड्रेस कोड का हवाला देते हुए बोला गया है कि ऑन-ड्यूटी कर्मियों के शरीर पर किसी भी तरह का टैटू आपत्तिजनक माना जाता है यह सर्विस कोड का भी उल्लंघन है किसी अधिकारी या जवान को अपनी स्किन को रंगने की अनुमति नहीं दी जाएगी टैटू तो सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है यदि टैटू के बीच किसी धार्मिक जुड़ाव का संकेत होता है तो यह दंगा जैसी स्थितियों में आम जनता का आक्रोश भड़का सकता है

 

टैटू को लेकर बहुत सी जगहों पर पॉलिसी चलती हैं भारत में ऐसी बहुत सी सरकारी नौकरियां हैं जिसमें शरीर पर टैटू लगवाने की इजाजत नहीं दी गई है कई सरकारी नौकरियों में शरीर में टैटू होने की वजह से कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाता है खासकर यदि कोई युवा अपने शरीर में टूटू गुदवा चुका है, तो उसे एयर फोर्स, भारतीय नेवी, कोस्ट गार्ड, डिफेंस जैसे अहम क्षेत्रों में जॉब मिलने में परेशानी होती है फैशनेबल टैटू या किसी की भावनाओं को आहत करते हुए टैटू बनवाना एलाऊ नहीं होता है मगर ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी ने पुलिस की जॉब मिलने के बाद टैटू लगवाया तो क्या उसे दंडित किया जा सकता है?

‘विशेष परिस्थितियों में छूट संभव लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं’

कुछ नौकरियों में खासकर विशेष परिस्थितियों में यदि कैंडिडेट ट्राइबल कम्यूनिटी से आता है तो ये एलाऊ हो सकता है लेकिन उस स्थिति में भी टैटू छोटा और समुदाय से संबंधित होना चाहिए इन शर्तों पर कहीं-कहीं इसकी परमिशन मिल जाती है

नौकरशाहों की कम्पलेन पर जारी हुआ फरमान

गौरतलब है कि ओडिशा पुलिस की एसएसबी यूनिट में तैनात जवान ओडिशा हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री हाउस, राजभवन, विधानसभा सचिवालय और राज्य विधानसभा समेत जरूरी प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा प्रदान करते हैं सूत्रों ने बोला कि कुछ नौकरशाहों और न्यायिक ऑफिसरों ने हाल ही में शहर में कार्यक्रमों में SSB कर्मियों द्वारा अपने टैटू दिखाने पर विरोध जताई, जिसके बाद महकमे ने पुलिसवालों के लिए टैटू पर पूर्ण प्रतिबंध होने का आदेश जारी करना पड़ा

 

ओडिशा एसएसबी में ऐसे कई मामले

सूत्रों ने बोला कि विभिन्न रैंकों के लगभग 1100 पुलिसकर्मी वर्तमान में SSB इकाई में तैनात हैं उनमें से दर्जनों पुलिसकर्मियों (ज्यादातर लोवर रैंक) के इन जवानों हाथों, खोपड़ी और गर्दन पर प्यार जाहिर करने, ड्रैगन, शेर, धर्म, गुलाब और थीम वाले टैटू गुदवाए हैं ऐसे में ये सब अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं वो इसका लीगल तोड़ ढूंढ रहे हैं

क्या कहते हैं लीगल एक्सपर्ट्स?

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार भुवनेश्वर के कुछ कानूनी जानकारों को यह फरमान अजीब लगा है उनका बोलना है कि कुछ मामलों में सुरक्षाबलों में ऐसे टैटू जो आपत्तिजनक न हों, उन्हें लगाने की इजाजत है यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी अपना नाम या कोई पसंदीदा चीज टैटू कराता है, तो वरिष्ठों को विरोध नहीं होनी चाहिए किसी पुलिसकर्मी का मूल्यांकन उसके आचरण-कर्तव्यपरायणता से होना चाहिए, ना कि टैटू से इसलिए उस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए

डीजीपी की बात भी सुनिए

हालांकि, आदेश जारी करने वाले डीसीपी (सुरक्षा) सुधाकर मिश्रा ने बोला कि ऑन-ड्यूटी कर्मियों का किसी भी प्रकार का टैटू आपत्तिजनक माना जाता है और पुलिस सेवा की मर्यादा का उल्लंघन है जवानों के शरीर पर बने अधिकतर टैटू आक्रामक, अश्लील और अपमानजनक प्रकृति के हैं इससे SSB यूनिट के साथ-साथ ओडिशा पुलिस की छवि भी खराब हो रही है इसलिए जिन्होंने भी 15 दिनों के भीतर अपना टैटू यदि नहीं हटाया, तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाई की जाएगी

यहां भी दिक्क्त लेकिन काम चल सकता है

रिपोर्ट्स के अनुसार हेल्थकेयर, लॉ फर्म्स, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग प्रोफेशन में भी टैटू होने पर या तो नौकरी नहीं मिलती या बड़ी कठिन से मिलती है हालांकि यदि ये छिपा हो तो काम बन सकता है

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