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इस मामले में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

गुंटूर: सुप्रीम न्यायालय ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी कर कौशल विकास निगम भ्रष्टाचार मुद्दे में उन्हें दी गई नियमित जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की याचिका पर उत्तर मांगा है न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक रैलियों और बैठकों में भाग लेने को छोड़कर, जमानत आदेश में लगाई गई शर्तें 8 दिसंबर को अगली सुनवाई तक जारी रहेंगी

जबकि नायडू को सार्वजनिक रैलियां और बैठकें आयोजित करने की अनुमति है, अन्य जमानत शर्तें, जैसे मुद्दे से संबंधित सार्वजनिक टिप्पणियां करने से बचना, कारगर रहेंगी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नायडू की उम्र, बुढ़ापे से संबंधित रोंगों और गैर-उड़ान जोखिम जैसे कारकों पर विचार करते हुए उनकी चार हफ्ते की अंतरिम चिकित्सा जमानत को पूर्ण जमानत में बदल दिया था

उच्च कोर्ट ने 29 नवंबर से छूट की अनुमति दी थी, और सार्वजनिक टिप्पणी करने और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने से परहेज करने सहित अंतरिम जमानत की शर्तों को 28 नवंबर तक जारी रखा गया था राज्य गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में तर्क दिया कि नायडू एक प्रभावशाली आदमी हैं जिन्होंने एक सरकारी कर्मचारी सहित दो प्रमुख सहयोगियों को राष्ट्र से बाहर जाने में सहायता की

20 नवंबर को, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नायडू को जमानत दे दी, और इस बात पर बल दिया कि जमानत देने में विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण और दयालुता से किया जाना चाहिए हाल ही में मोतियाबिंद की सर्जरी कराने वाले नायडू को 9 सितंबर को अरैस्ट किया गया था और 31 अक्टूबर को अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसे अब नियमित कर दिया गया है

नायडू के विरुद्ध आरोपों में कौशल विकास निगम से धन का दुरुपयोग शामिल है, जिससे कथित तौर पर राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का हानि हुआ सुप्रीम न्यायालय ने इससे पहले 17 अक्टूबर को नायडू को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें बोला गया था कि वह कौशल विकास निगम भ्रष्टाचार मुद्दे में उनके विरुद्ध एफआईआर को रद्द करने से हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर निर्णय सुनाएगा

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