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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह बैन पर कुछ नहीं कहा…

Firecrackers Ban In India: दीवाली से पहले देशभर में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर उच्चतम न्यायालय ने अहम आदेश दिया है न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि बेरियम को पटाखों में केमिकल के तौर पर इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती है पटाखा निर्माता कंपनियों ने न्यायालय से इसकी मांग की थी इसके साथ ही न्यायालय ने पटाखा निर्माता कंपनियों की उस मांग को भी अस्वीकार कर दिया है जिसमें उन्होंने जॉइंट क्रैकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट बॉडी की राय के आधार पर ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण और उनकी ही बिक्री सुनिश्चित करने के लिए एक मैकेनिज्म न्यायालय के सामने स्वीकृति के लिए रखा था CSIR और NEERI जैसी संस्थाओं ने बोला था कि पटाखों में बेरियम क्लोराइड की इजाजत दी जा सकती है

दिल्ली में लगे बैन पर SC ने कुछ नहीं कहा

आज के आदेश में दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह बैन पर उच्चतम न्यायालय ने कुछ नहीं कहा इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट का सभी तरह के पटाखों पर लगाया गया पूरी तरह से बैन जारी रहेगा यानी दिल्ली में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की भी इजाजत नहीं होगी हालांकि, सुनवाई के दौरान भी उच्चतम न्यायालय साफ कर चुका है कि जिन राज्यों में गवर्नमेंट ने पटाखो पर पूरी तरह से बैन लगाया है, वहां न्यायालय दखल नहीं देगा

सुनवाई के दौरान न्यायालय का रुख

बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने न्यायालय में याचिका दाखिल करके दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह से लगे बैन को चुनौती दी थी उनकी याचिका में बोला गया था कि उच्चतम न्यायालय अपने आदेश में साफ कर चुका है कि पटाखों के इस्तेमाल पर उसकी ओर से कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है सिर्फ़ नुकसानदायक विस्फोटक वाले पटाखों पर उच्चतम न्यायालय की तरफ से बैन लगाया है इसके बावजूद दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान साफ किया था कि यदि किसी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगाया है तो हम इसमें दखल नहीं देंगे यदि किसी राज्य गवर्नमेंट को पटाखों के चलते अपने यहां परेशानी लगती है और वो पूरी तरह बैन लगाती है तो वो ऐसा कर सकती है यदि आप पटाखें छोड़ना ही चाहते हैं तो ऐसे राज्य में जा सकते है, जहां पटाखों पर बैन नहीं है

बाकी राज्यों में ग्रीन क्रैकर्स का हो सकेगा इस्तेमाल

जिन राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं है, वहां ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल हो सकता है हालांकि इनमें से भी कुछ खास कैटेगरी के पटाखों की इजाजत नहीं होगी दरअसल, इसको लेकर उच्चतम न्यायालय का पुराना आदेश कायम रहेगा वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि उसने केवल बेरियम जैसे केमिकल वाले पटाखों पर रोक लगाई है पटाखों पर पूरी तरह से बैन उसकी ओर से नहीं लगाया गया है और 2018 के उसके पुराने आदेश के अनुसार ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल की इजाजत है

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