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ED के समन पर इस वजह से पेश नहीं हो रहे केजरीवाल

नई दिल्ली: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के समन के विरुद्ध याचिका दाखिल की थी, जिसपर न्यायालय ने पूछा कि आखिर वह एजेंसी के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे हैं? उन्होंने न्यायालय से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी लेकिन न्यायालय ने फिलाहाल राहत देने से इंकार कर दिया.

अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय के सामने साफ किया कि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं एवं पेश होने में कोई कठिनाई नहीं है, किन्तु उन्हें अरैस्ट किया जा सकता है. सिंघवी ने सीएम केजरीवाल का पक्ष रखते हुए न्यायालय को कहा कि उन्हें (केजरीवाल) को 10 समन जारी किए गए. बकौल सिंघवी, केजरीवाल ने समन पर अपना उत्तर भी दिया एवं पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने को तैयार हैं. सिंघवी ने न्यायालय को यह भी कहा कि ‘प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने में कोई कठिनाई नहीं है, बस गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए.‘ अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं.

वकील सिंघवी ने सबसे पहले केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने की गुहार लगाई. सिंघवी ने बोला कि राजनीतिक दल को PMLA एक्ट मे परिभाषित ही नहीं किया गया है तथा ऐसे में समन किस आधार पर भेजा गया है? प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ASG एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर प्रश्न उठाया एवं बोला कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और वह इस मुद्दे में अपना उत्तर दाखिल करेंगे.

 

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