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राजस्थान में भी दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर नियम लागू

Rajasthan Diwali: राष्ट्र में बढ़ते प्रदूषण को देखतो हुए राज्‍य सरकारों ने पटाखें फोड़ने और उनकी बिक्री पर बैन लगा दिया हैदेश में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर उच्चतम न्यायालय ने पूरे राष्ट्र में पटाखों को बैन करने का आदेश जारी किया है सुप्रीम न्यायालय ने बोला पटाखों को लेकर जारी दिशानिर्देश सभी राज्यों में लागू होंगे न्यायालय ने बोला की ये राज्य सरकारों का  जिम्मेदारी है कि वो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर कैसे  लगाम लगा सकती है

सिर्फ दो घंटे ही  मौका

राजस्थान में दीपावली पर केवल दो घंटे ही पटाखे फोड़ने का मौका मिलेगारात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने का आदेश है वह भी केवल ग्रीनक्रेकर का यूज किया जा सकेगा

अलग-अलग राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न नियम

सुप्रीम न्यायालय ने भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न नियम लागू किया हैप्रदूषण को देखते हुए ही  पटाखों पर राज्य गवर्नमेंट को बैन का निर्णय लेना है  जिन राज्यों में पटाखे पूरी तरह बैन है, वहां पटाखे नहीं जलाए जा सकते हैं महर जहां  ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है तो वहीं केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकते है वह भी तय सीमा को भीतर

सुप्रीम न्यायालय ने बोला कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल न्यायालय और सरकारों की नहीं है लोगों को समझे की जरुरत है लोग पटाखें फोडने में पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते लेकिन उनको सोचने की जरुरत है

पिछले आदेश का ही हो पालन 
सुप्रीम न्यायालय ने दीवाली पर पटाखें जलाने पर कोई निर्धारित आदेश नहीं जारी किया लेकिन बोला की हमारे पिछले आदेश का सभी राज्य गवर्नमेंट पालन करें

पराली जलाने पर सख्ती 
सुप्रीम न्यायालय ने राजस्थान गवर्नमेंट को कठोर आदेश दिया है कि राज्य पराली जलाना तुरंत बंद किया जाएपराली  प्रदूषण मुख्य कारणों मे से एक हैसरकारो को  बोला की जल्द से जल्द  प्रदूषण के रोकथाम के लिए कार्रवाई करें सुप्रीम न्यायालय ने बोला अब हमारा सब्र समाप्त हो रहा है

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