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चंडीगढ़ मेयर चुनाव टालने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को लगाई फटकार

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव टालने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई है न्यायालय ने चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार (24 जनवरी) तक का समय मांगा है इसके बाद उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश और नगर निगम के वकील को मेयर चुनाव की तारीख बुधवार तक बताने का निर्देश दिया है पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया था कि चुनाव में 18 दिन की देरी स्वीकार नहीं की जा सकती उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी तय करते हुए प्रशासन को जल्द से जल्द चुनाव को लेकर उत्तर देने का आदेश दिया था

तारीख बताएं, अन्यथा हम आदेश जारी करेंगे: हाई कोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने बोला कि 6 फरवरी की तारीख स्वीकार्य नहीं है न्यायालय ने बुधवार सुबह दस बजे तक का समय देते हुए बोला कि या तो प्रशासन चुनाव की तारीख तय कर ले, नहीं तो हम इसको लेकर आदेश जारी करेंगे अब मुद्दे की सुनवाई 24 जनवरी को सुबह 10.30 बजे से न्यायालय नंबर 11 में होगी हालांकि, प्रशासन ने बोला कि कल तक इस पर फैसला लेकर उच्च न्यायालय को सूचित कर दिया जाएगा

चुनाव को महाभारत क्यों बना रहे: हाई कोर्ट

सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रशासन से बोला कि आप इस चुनाव को महाभारत क्यों बना रहे हैं और चुनाव के लिए 18 दिन का समय क्यों मां रहे हैं न्यायालय ने बोला कि महाभारत की लड़ाई भी 18 दिनों चली थी मेयर चुनाव को चंडीगढ़ प्रशासन महाभारत बना रहा है और चुनाव के लिए 18 दिनों का समय मांग रहा है 6 फरवरी को चुनाव क्यों कराना चाहते हैं इससे पहले चुनाव क्यों नहीं करा सकते हैं न्यायालय ने यह भी बोला कि प्रशासन का तर्क है कि चंडीगढ़ में कानून एवं प्रबंध की स्थिति चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है

पीठासीन अधिकारी के बीमार होने के बाद टल गया था चुनाव

बता दें कि पहले चंडीगढ़ मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव 18 जनवरी को होना था लेकिन, मतदान प्रारम्भ होने से कुछ देर पहले इसे टाल दिया गया, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब हो गई है 18 जनवरी को सुबह 11 बजे मतदान प्रारम्भ होना था, लेकिन आधा घंटा पहले एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत बिगड़ गई है इसके बाद डीसी ने छह फरवरी को चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं, लेकिन न्यायालय ने बोला है कि 6 फरवरी की तारीख स्वीकार्य नहीं है

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