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केजरीवाल की पत्नी ने किया कानून का उल्लंघन, लगा बड़ा आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर कानून का उल्लंघन करने के इल्जाम में उनके विरुद्ध निचली न्यायालय के समन पर सोमवार को रोक लगा दी

जस्टिस अमित बंसल (Justice Amit Bansal) ने निचली न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली सुनीता केजरीवाल की याचिका पर राज्य के साथ साथ शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया जिसमें उन्हें आरोपों के संबंध में 18 नवंबर को न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था

कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने मुद्दे में अगली सुनवाई के लिए इसे एक फरवरी को सूचीबद्ध किया और आदेश दिया, ‘इस निर्णय से कई प्रश्न खड़े हो गए हैं इसलिए इसे लागू करने पर रोक रहेगी’ बीजेपी (भाजपा) नेता हरीश खुराना ने अपनी कम्पलेन में इल्जाम लगाया कि सीएम की पत्नी ने जन प्रतिनिधि (आरपी) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है

केजरीवाल की पत्नी पर क्या आरोप?
बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र (संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद), यूपी की मतदाता सूची में मतदाता के तौर पर दर्ज़ थीं और वह दिल्ली में चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में भी दर्ज़ थीं, जो आरपी अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है

खुराना ने दावा किया कि झूठी घोषणाएं करने से संबंधित अधिनियम की धारा 31 के अनुसार क्राइम के लिए सुनीता केजरीवाल को दंडित किया जाना चाहिए

केजरीवाल की पत्नी ने न्यायालय में क्या कहा?

सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी कि निचली न्यायालय का आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दो मतदाता आईडी प्रूफ रखना कोई क्राइम नहीं है और इस बात के कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई गलत बयान दिए थे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने 29 अगस्त को याचिकाकर्ता को 18 नवंबर को तलब किया था

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