राष्ट्रीयवायरल

हिंदू रक्षा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में आयोजित इस फैसले को वापस लेने की मांग की

हिंदू रक्षा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित एक ‘महापंचायत’ में शामिल होकर संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा गुंडा एक्ट लगाने और हिस्ट्रीशीट खोलने के निर्णय को वापस लेने की मांग की

हालांकि, प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाए धारा-144 को लेकर पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सिटी जोन निपुण अग्रवाल द्वारा एक आधिकारिक वीडियो संदेश भी जारी किया गया था

तोमर ने संवाददाताओं से बोला कि उन्होंने जिलाधिकारी को सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें तोमर ने हिस्ट्रीशीटर के रूप में थाने के नोटिस बोर्ड पर उनका नाम लिखे जाने की स्थिति में परिवार के साथ इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी की है

पुलिस ने बोला कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और वहां स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है
यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने एक अक्टूबर को राज नगर एक्सटेंशन के पास एक छोटे ट्रक पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था

चालक ने जुर्माने का विरोध किया और अपने कुछ परिचित लोगों को बुला लिया, जिनमें से एक भूपेन्द्र तोमर भी थे
पुलिस के मुताबिक, इस दौरान तोमर ने अमर्यादित का इस्तेमाल किया और अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गये
तोमर ने दावा किया कि पुलिस ने बोला कि गाड़ी पर इसलिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि उस पर ‘जय माता की’ स्टिकर लगा है

कांस्टेबल ने इस घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें तोमर को ‘‘एसपी ट्रैफिक को कॉल करें’’ और ‘‘योगी को कॉल करें’’ जैसी टिप्पणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं

इस मुद्दे में थाना नंदग्राम में भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी और 10-12 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था
इस बीच, पिंकी चौधरी के समर्थन में ‘महापंचायत‘ बुलाने वाले डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को पुलिस ने उस समय रोक दिया, जब वह अपने समर्थकों के साथ महापंचायत में शामिल होने के लिए मंदिर से बाहर आने की प्रयास कर रहे थे और उनके समर्थकों की पुलिस से कथित तौर पर झड़प भी हुई

पुलिस आयुक्‍त अजय कुमार मिश्रा ने पीटीआई- को बताया, ‘‘वेव सिटी पुलिस थाना के एक उप-निरीक्षक द्वारा महंत यति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, धार्मिक अपमान करने के इरादे से किए गए कृत्य) समेत अन्‍य संबंधित धाराओं के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है

 



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