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गृह मंत्रालय ने SIMI पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार (29 जनवरी) को ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (SIMI)’ को अवैध संगठन घोषित कर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. गृह मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट के जरिए इस बैन को बढ़ाए जाने जानकारी दी है.

गृह मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, आतंकवाद के विरुद्ध पीएम मोदी के जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी)’ को यूएपीए के अनुसार अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया है.

मंत्रालय ने यह भी बोला कि सिमी को हिंदुस्तान की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है.

 सिमी पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था. तब से हर पांच वर्ष में प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है. सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी, 2019 को लगाया गया था.  शाह ने कहा, “सिमी को हिंदुस्तान की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बोला कि सिमी अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखे हुए है और अपने कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर रहा है, जो अब भी फरार हैं. अधिसूचना में बोला गया है कि यह समूह साम्प्रदायिकता, वैमनस्य पैदा करके, राष्ट्र-विरोधी भावनाओं के प्रचार, उग्रवाद का समर्थन करके राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए नुकसानदायक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को हानि पहुंचा रहा है. 

 

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