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कर्नाटक के CM समेत कई मंत्रियों पर हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना, जानें पूरा मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने सीएम सिद्धारमैया, राज्य कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और कांग्रेस पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जुर्माना लगाया है न्यायालय ने इन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है साथ ही, जन प्रतिनिधियों की न्यायालय में फिजिकली पेश होने का आदेश भी दिया है

इन तारीखों पर पेश होने का न्यायालय ने दिया आदेश

हाईकोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 6 मार्च,  कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक प्रभारी आरएस सुरजेवाला को 11 मार्च, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को 7 मार्च और मंत्री एमबी पाटिल को 15 मार्च को पेश होने के लिए बोला गया है

ये है मामला

अप्रैल 2022 में कर्नाटक के एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने खुदकुशी कर लिया था जांच के दौरान एक लेटर बरामद हुआ था, जिसमें संतोष ने अपनी मृत्यु के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट के तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा को उत्तरदायी ठहराया था अपने कथित सुसाइड नोट में पाटिल ने मृत्यु के बाद पीएम मोदी, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदुरप्पा से पत्नी और बच्चों की सहायता करने की अपील की थी

सुसाइड में क्या लिखा था

पाटिल ने सुसाइड में लिखा था कि मेरी मृत्यु के लिए पूरी तरह से मंत्री केएस ईश्वरप्पा उत्तरदायी हैं वहीं मंत्री ईश्वरप्पा ने इन आरोपों का खंडन कर दिया था वहीं ठेकेदार संतोष पाटिल की मृत्यु के मुद्दे में कथित तौर पर केएस ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस पार्टी नेताओं ने अप्रैल 2022 को एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था

गिरफ्तारी की मांग

उस दौरान कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने भी मृत्यु के लिए कर्नाटक भाजपा को उत्तरदायी ठहराया कर्नाटक कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बोला था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है यदि भाजपा को थोड़ी भी लज्जा है, तो उन्हें मंत्री को तुरंत अरैस्ट करना चाहिए

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