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निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को हाई कोर्ट ने किया बरी, जानें पूरा मामला

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी मुद्दे में आरोपी सुरेंद्र कोहली (Surendra Koli ) और मनिंदर सिंह पंढेर (Maninder Singh Pandher) को बड़ी राहत  दी है न्यायालय ने सोमवार को सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया इससे पहले गाजियाबाद की सीबीआई न्यायालय ने कोहली और पंढेर पर लड़कियों के साथ बलात्कार और मर्डर के इल्जाम तय करते हुए उन्हें मौत दंड की सजा सुनाई थी

सबूतों के अभाव दोनों बरी 

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एस एच ए रिजवी की पीठ ने कोली और पंढेर की अपील पर यह आदेश पारित किया पंढेर और कोली ने गाजियाबाद की सीबीआई न्यायालय के फैसला को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी न्यायालय ने बोला कि अभियोजन पक्ष मुनासिब शक से परे अपने मुद्दे को सिद्ध करने में विफल रहा इससे पूर्व कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने मृत्युदंड मुद्दे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी मामलों में दोनों को बरी कर दिया

ये है पूरा मामला

बहुचर्चित निठारी मुद्दा वर्ष 2005 और 2006 के बीच घटित हुआ था और तब सुर्खियों में आया जब दिसंबर, 2006 में नोएडा के निठारी में एक मकान के पास नाले में मानव कंकाल पाए गए थे मोनिंदर पंढेर उस मकान का मालिक था और कोली उसका नौकर था बाद मे, इस मुद्दे की जांच कर रही CBI  ने सुरेंद्र कोली के विरुद्ध हत्या, अपहरण, बलात्कार और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए 16 मामलों में इल्जाम पत्र दाखिल किया और पंढेर के विरुद्ध अनैतिक मानव स्मग्लिंग के लिए इल्जाम पत्र दाखिल किया था

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