राष्ट्रीय

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, दिल्ली HC का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: कर्मचारियों के लिए अच्छी समाचार है उन्हें 2016 से महंगाई भत्ते के साथ ही वेतनमान का फायदा दिया जाएगा” समान काम के लिए समान वेतन” सुविधा यहां लागू की जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 3 महीने के अंदर भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत संविदा नसों को अब महंगाई भत्ते के साथ ही नियमित नसों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का भी भुगतान किया जाएगा समान काम के लिए समान वेतन की प्रबंध लागू की जाएगी

उच्च कोर्ट ने बोला कि वेतन का भुगतान 19 सितंबर 2016 से पूर्व व्यापी असर से लागू किया जाएगा वहीं 3 महीने के अंदर आदेश का अनुपालन किया जाए जस्टिस विकामेश्वर तथा जस्टिस अनूप कुमार की पीठ ने चिकित्सालयों में काम करने वाले नर्सों की मानवीय सेवा पर अपना निर्णय देते हुए बोला कि नर्सों मूल्यवान मानवीय सेवा करती है क्योंकि वह डॉक्टरों की सहायता करती है तथा रोगियों की पर्सनल देखभाल करती है इसलिए ऐसे लोगों को उनकी सेवा के लिए पर्याप्त मुआवजे से वंचित किया जाना इन्साफ का मजाक बनाना है बता दे कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा संविदा नर्सों की अपील पर सुनवाई की जा रही थी जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 2016 के आदेश को चुनौती दी गई थी इसमें एम्स में काम करने वाले नियमित स्टाफ नर्सो के समान वेतन तथा फायदा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट ने चिकित्सालयों से नसों को समान कार्य के समान भुगतान के निर्देश दिए हैं

उच्च कोर्ट ने सर्वोच्च कोर्ट के बीते निर्णय का हवाला देते हुए बोला कि इस मुद्दे में याचिकाकर्ता एम्स में काम करने वाली स्टाफ नर्सो के सामान्य की मांग कर रही है, जो सामान करता भी निभाती है तथा सामान जिम्मेदारी रखती हैं उन्हें पर्याप्त मुआवजा देने से इंकार नहीं किया जा सकता ऐसे में नियमित स्टाफ नर्सो को मिल रहे वेतनमान और महंगाई भत्ते के समान ही भुगतान संविदा पर कार्यरत नसों को किया जाएगा याचिकाकर्ता ने बोला कि आरंभ में, उन्हें 11,750 रुपये के मासिक वेतन पर अनुबंध के आधार पर स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त किया गया था हालाँकि, बाद में इसे बढ़ाकर 28,000 रुपये कर दिया गया इसके विपरीत, नियमित स्टाफ नर्सों को 56,800 रुपये का मासिक वेतन मिलता है हॉस्पिटल ने दावा किया कि याचिकाकर्ता को बिना किसी पक्षपात के अन्य संविदा कर्मचारियों के बराबर भुगतान किया जा रहा है हाई कोर्ट के आदेशों के बाद, संविदा नर्सों को अब 19 सितंबर, 2016 से मुद्रास्फीति भत्ते सहित अपना वेतन मिलेगा उनका वेतन भी बढ़कर 56,800 रुपये हो जाएगा न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी नर्सों को तीन महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए 

 

Related Articles

Back to top button