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डीजीसीए: तीन घंटे से अधिक देरी वाली उड़ानें रद्द कर सकेंगी एयरलाइंस

मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उड़ानों में देरी और रद्दीकरण को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को विमान सेवा कंपनियों को उन उड़ानों को रद्द करने की अनुमति दे दी, जिनमें तीन घंटे से अधिक की देरी होने की आसार है एक अधिकारी ने कहा कि विमानन नियामक ने नयी मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी जारी की हैएसओपी में बोला गया है: “बोर्डिंग से इनकार, उड़ान रद्द होने और उड़ान में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी

एसओपी एक रूपरेखा तैयार करती है जो एयरलाइनों को विस्तारित देरी के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए विशिष्ट तरीकों का पालन करने के लिए बाध्य करती है, खासकर प्रतिकूल मौसम की स्थिति के मद्देनजर

एसओपी के प्रमुख प्रावधानों में से एक यह है कि एयरलाइंस को सभी उड़ान टिकटों पर सीएआर (सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स) के संदर्भ को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगायह सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को उनके अधिकारों और उड़ान रद्द होने या देरी की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में सतर्क किया जाएदिल्ली के इंदिरा गांधी तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले दो दिनों में भारी व्यवधान का सामना करना पड़ा है, लगभग 600 उड़ानों में देरी हुई है, और घने कोहरे और खराब दृश्यता के कारण 76 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं

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