मथुरा के विवादित परिसर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सर्वे के लिए आज आएगा हाईकोर्ट से फैसला
मथुरा के विवादित परिसर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मुद्दे में सर्वे के लिए न्यायालय कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से निर्णय गुरुवार को आएगा। दोपहर 2:00 बजे जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंंच निर्णय सुनाएगी। अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को निर्णय सुरक्षित किया था।
गौरतलब है कि मथुरा टकराव से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय सुनवाई कर रही है। गुरुवार को अन्य अर्जियों पर भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। अयोध्या जन्मभूमि टकराव की तर्ज पर मथुरा टकराव का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रायल हो रहा है। आज न्यायालय केवल उस अर्जी पर निर्णय सुनाएगी की विवादित परिसर का न्यायालय कमिश्नर से सर्वे हो सकता है या नहीं। उच्च न्यायालय में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में एक अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई है। जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने विरोध दर्ज की थी।
हाईकोर्ट में लीडिंग सूट ईश्वर श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजन अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को गैरकानूनी कहा गया है। इसके साथ ही समझौते के अनुसार शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन ईश्वर श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है। गैरकानूनी रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कुल चार पक्षकार बनाए गए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है। उच्च न्यायालय में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी।