पश्चिम बंगाल में उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए नहीं रोकी जा सकती है काउंसलिंग
पश्चिम बंगाल में उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं रोकी जा सकती है। उच्च प्राथमिक में 14 हजार से अधिक रिक्तियों की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार अब काउंसलिंग को रोका नहीं जा सकता है। विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए काउंसलिंग जारी रख सकेगा। हालांकि, उच्चतम न्यायालय की जस्टिस हिमा कोहली और असउद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने साफ कर दिया कि यदि उच्च न्यायालय नियुक्ति पर आखिरी आदेश देता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है।
उच्च प्राथमिक में 2016 की मेरिट सूची का मामला
उच्च प्राथमिक में 2016 की मेरिट सूची से नियुक्ति को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुद्दा दाखिल किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के पहले पैनल में नौ हजार अभ्यर्थी हैं। विभिन्न कारणों से उनकी काउंसिलिंग रोक दी गई थी। एसएससी ने भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 17 अक्टूबर को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने एसएससी को काउंसलिंग प्रारम्भ करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि वे किसी को नियुक्त नहीं कर सकते। एसएससी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उच्च प्राथमिक में कुल 14,339 रिक्तियों के लिए भर्ती काउंसलिंग प्रारम्भ कर दी है।
35 अभ्यर्थियों ने शीर्ष न्यायालय में दायर किया था मामला
हालांकि, उच्च प्राथमिक जॉब के इच्छुक उम्मीदवारों के एक वर्ग ने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार उच्च प्राथमिक में 14,000 से अधिक रिक्तियों के लिए भर्ती काउंसलिंग को रोकने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनका दावा है कि पहले पैनल में नाम था लेकिन नये पैनल में कोई नाम नहीं है। ‘अपारदर्शी’ पैनल बनाकर काउंसलिंग प्रारम्भ कर दी गई है। सौमिता गवर्नमेंट समेत उच्च प्राथमिक जॉब के इच्छुक 35 अभ्यर्थियों ने शीर्ष न्यायालय में मुद्दा दाखिल कर काउंसलिंग रोकने का निवेदन किया है। मंगलवार को शीर्ष न्यायालय में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और असउद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ इसी मुद्दे की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं रोकी जा सकती। काउंसलिंग जारी रह सकती है। हालाकि, यदि कलकत्ता हाई कोर्ट काउंसलिंग के बाद भर्ती के संबंध में कोई आखिरी आदेश जारी करता है, तो जॉब चाहने वाले इसे चुनौती दे सकते हैं।