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सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को बड़ी राहत

इस बीच सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला कि, “लोकसभा चुनाव को देखते हुए 3500 करोड़ रुपये की रिकवरी के मुद्दे में कांग्रेस पार्टी पार्टी के विरुद्ध अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस दौरान इनकम टैक्स विभाग के तरफ से इस मुद्दे की सुनवाई को जून तक टालने की मांग रखी गई. अपना पक्ष रखते हुए सोलिस्टर जनरल ने बोला कि, ‘हम नहीं चाहते, चुनाव के दौरान किसी सियासी पार्टी के लिए हम मुसीबत खड़ी करें.

सुप्रीम न्यायालय में इस याचिका पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सुनवाई कर रही थी. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसी पीठ के सामने अपनी दलीलें रखी और बयान दर्ज करवाया है. अपने बयान में उन्होंने बोला कि, “क्यूंकि चुनावी सीजन है और कांग्रेस पार्टी भी एक सियासी पार्टी है. ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी पार्टी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे.” इस दौरान इनकम टैक्स विभाग के इस कदम का कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी स्वागत किया.

गौरतलब है कि बीते रविवार को इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को एक नया नोटिस भेजा था. जिसके अनुसार पार्टी से 1745 करोड़ रुपये के टैक्स भरने की मांग की गई थी. साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को कुल 3567 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस पहले ही भेज चुका है.

 

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