राष्ट्रीय

सड़क दुर्घटना: युवती को दिया 17 लाख रुपये का मुआवजा

महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर हादसा दावा ट्रिब्यूनल ने एक लड़की को 17 लाख रुपये का मुआवजा दिया है जो 2018 में अपने पिता के दोपहिया गाड़ी पर पीछे बैठी थी, और तब एक सड़क हादसा में गंभीर रूप से घायल हो गई थी

 

पीड़िता एक एचएससी (कक्षा 12) की छात्रा थी और उस समय 18 साल की थी, जब हादसा हुई थी जिसकी वजह से उसकी एक उंगली कट गई, जिससे उसे रोजमर्रा के काम करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा ट्रिब्यूनल को यह जानकारी दी गई

ट्रिब्यूनल अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने 15 फरवरी को पारित आदेश में ट्रक के मालिक और बीमाकर्ता को, दावा दाखिल करने की तारीख से 7.50 फीसदी प्रति साल ब्याज के साथ उसे मुआवजा देने का निर्देश दिया

बीमा कंपनी, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने विभिन्न आधारों पर दावे का विरोध किया जबकि ट्रक का मालिक ट्रिब्यूनल की सुनवाई के लिए मौजूद नहीं हुआ और उसके विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय सुनाया गया

 

 

पीड़िता, सय्यद सोसुन हकीमा सय्यद मोहम्मद अली, ठाणे के मुंब्रा क्षेत्र की कौसा की रहने वाली है उन्होंने अपनी याचिका में ट्रिब्यूनल को कहा कि 24 नवंबर, 2018 को शाम करीब 7 बजे, जब वह अपने पिता के स्कूटर पर पीछे बैठी थीं तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उनके गाड़ी को भिड़न्त मार दी, जिससे वह गिर गईं और उन्हें गंभीर चोटें आईं

ट्रक को तेज और ढिलाई से चलाया जा रहा था और चालक ब्रेक लगाने में असफल रहा जिसके कारण हादसा हुई पीड़िता ने बोला कि उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्हें 83 दिनों के लिए मुंबई के जे जे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया ट्रिब्यूनल को कहा गया कि उनके दाहिने हाथ की एक उंगली काट दी गई और उनकी कमर पर ग्रोइन फ्लैप सर्जरी की गई

 

उन्होंने बोला कि जब हादसा हुई थीं, तब वह 12वीं कक्षा की छात्रा थीं, जिसके कारण वह बाद में कॉलेज नहीं जा सकीं उन्होंने बोला कि वह अपनी रोजमर्रा के कामकाज को कारगर ढंग से करने में असमर्थ हैं वैसे उन्हें आगे के चिकित्सा के लिए पैसों की आवश्यकता है और उन्हें एक सहायक को नियुक्त करना होगा इसलिए उन्होंने 56.26 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की

साक्ष्य और गवाहों की गहन जांच के बाद, ट्रिब्यूनल ने हकीमा के पक्ष में निर्णय सुनाया और उन्हें उनके चिकित्सा खर्चों, भविष्य की आय के नुकसान, पीड़ा और दुख, और अन्य संबंधित लागतों के लिए 17,03,330 रुपये का मुआवजा दिया

Related Articles

Back to top button