लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईसी-केंद्र से मांगा जवाब
सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने दाखिल की है याचिका
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की याचिका पर चुनाव आयोग (ईसी) और केंद्र गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया, जिसे 17 मई को सुनवाई के लिए तय किया जा सकता है. मुद्दे में अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और वकील नेहा राठी न्यायालय के समक्ष पेश हुए थे.
अब जानिए, याचिका में क्या बोला गया है \
सुप्रीम न्यायालय में दाखिल की गई याचिका में बोला गया है कि यदि वीवीपैट पार्चियों का एक साथ सत्यापन किया जाता है तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक अधिकारी तैनात करने होंगे और पूरा सत्यापन पांच से छह घंटे में किया जा सकता है. याचिका में कहा कि गवर्नमेंट ने 24 लाख वीवीपैट खरीदे हैं, जिसमें लगभग पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, बावजूद इसके करीब 20 हजार वीवीपैट की पर्चियां ही सत्यापित हो सकती हैं. बता दें, आठ अप्रैल 2019 को शीर्ष न्यायालय ने प्रत्येक लोकसभा में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से गुजरने वाली ईवीएम की संख्या को एक से बढ़ाकर पांच करने का आदेश दिया था.