रीको फ्लाईओवर पर हुए अतिक्रमण को लेकर आया कोर्ट का आदेश
राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यू सांगानेर रोड पर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से रीको फ्लाईओवर के बीच बनी 200 फीट की पब्लिक रोड पर हुए अतिक्रमणों के मुद्दे में जेडीए को अंतिम मौका देते हुए चार हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश बाबूलाल शर्मा की पीआईएल पर दिया।
सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से एएजी संदीप तनेजा ने कार्रवाई के लिए समय मांगा। वहीं प्रार्थी के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बोला कि जेडीए ने 26 मई 2023 को कब्ज़ा हटाने के लिए तीन महीने का समय मांगा था, लेकिन कब्ज़ा नहीं हटे हैं।जबकि जेडीए ने 691 अतिक्रमियों को नोटिस दे दिए हैं और अब आदेश की पालना के लिए बार-बार समय मांगा जा रहा है। इसलिए जेडीए से कब्ज़ा हटवाने वाले आदेश का पालन करवाया जाए। जेडीए ने अतिक्रमियों को नोटिस देकर ही इतिश्री कर ली है और कार्रवाई नहीं हो रही।इसलिए आदेश का पालन करवाया जाए। दरअसल उच्च न्यायालय ने 30 जुलाई 2021 के आदेश से जेडीए को निर्देश दिया था कि वह एक महीने में इस रोड के सभी अतिक्रमणों को चिन्हित करें।
इसके साथ ही उसके तीन महीने में अभियान चलाकर गैरकानूनी निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करें।इसके अतिरिक्त जेडीए को अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला था। उच्च न्यायालय ने बोला था कि क्षेत्रीय अफसरों का यह दायित्व है कि वे पब्लिक रोड और फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें जल्द ही हटाए। पीआईएल में 200 फीट की रोड पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने का आग्रह किया था