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मथुरा शाही ईदगाह विवाद: SC ने हिंदू पक्ष को दी राहत

Mathura Shahi Eidgah Case: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद टकराव मुद्दे में उच्चतम न्यायालय (SC) ने हिंदू पक्ष को राहत दी है दरअसल, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद टकराव मुकदमा में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में सभी लोअर न्यायालय में चल रहे 15 मुकदमों को ट्रांसफर करने के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी साथ ही मुसलमान पक्ष ने इस मुद्दे में उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर भी रोक की मांग की थी उच्चतम न्यायालय ने मुसलमान पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया है इससे उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है

SC ने खारिज की मुसलमान पक्ष की याचिका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद टकराव मुकदमा से जुड़े सभी मामलों को उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर लिया था उच्च न्यायालय ने तब बोला था कि सभी मुकदमे एक जैसे हैं और इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर निर्णय होना है ऐसे में न्यायालय के समय को बचाने के लिए बेहतर यही होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो उच्च न्यायालय के इसी निर्णय को मुसलमान पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी

मस्जिद के सर्वे पर जारी रहेगी रोक

सुप्रीम न्यायालय ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद टकराव पर बोला कि अभी मस्जिद के सर्वे पर रोक बढ़ाई जा रही है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद टकराव मुकदमा में न्यायालय ने मुसलमान पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई टाल दी है इस मुकदमा पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों को उत्तर दाखिल करने को कहा

दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस मुद्दे की सुनवाई कर रही है, जहां अभी इस पर सुनवाई टल गई है सोमवार को उच्चतम न्यायालय को कहा गया कि इस मुद्दे में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल मुकदमे की मेन्टेनेबिलिटी पर प्रश्न खड़े करने वाली मुसलमान पक्ष की याचिका पर उच्च न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करने जा रहा है

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ईदगाह मस्जिद सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी थी इस मुद्दे पर न्यायालय ने बोला था कि उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई जारी रहेगी लेकिन, सर्वे के लिए न्यायालय कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक जारी रहेगी

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