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प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, दिल्ली की आबकारी नीति बनाने में केजरीवाल की रही है भूमिका

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है इस हलफनामे में जांच एजेंसी की ओर से बोला गया गया है कि दिल्ली की आबकारी नीति बनाने में केजरीवाल की किरदार रही है और इस नीति से अर्जित गैरकानूनी पैसे का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा अरविंद केजरीवाल को मिला है साथ ही हलफनामे में बोला गया है कि आबकारी नीति बनाने में केजरीवाल की किरदार रही है और उनके योगदान से ही होलसेल कमीशन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया यह निर्णय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के चर्चा के बिना मनमाने ढंग से किया गया इस मुद्दे में उच्चतम न्यायालय केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा

प्रवर्तन निदेशालय ने बोला केजरीवाल हैं मुख्य साजिशकर्ता

हलफनामे में बोला गया है कि कथित आबकारी नीति से आये 45 करोड़ रुपये का प्रयोग गोवा चुनाव में किया गया वैसे केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक पद पर काबिज हैं तो इस क्राइम में उनकी किरदार को नकारा नहीं जा सकता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 का हवाला देते हुए जांच एजेंसी ने शीर्ष न्यायालय को कहा कि सियासी दल व्यक्तियों का समूह है और ऐसे में सियासी दल इस धारा के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के अनुसार आरोपी बनाया जा सकता है

केजरीवाल की गिरफ्तारी के थे पर्याप्त आधार

जांच एजेंसी ने हलफनामे में बोला है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे और ऐसे में गिरफ्तारी को गैरकानूनी नहीं बोला जा सकता है जांच एजेंसी ने बोला कि यह बोलना गलत है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से दूर करने के लिए अरैस्ट किया गया है केजरीवाल ने जांच एजेंसी के 9 समन की अनदेखी की और फिर उन्हें अरैस्ट किया गया यदि नेताओं के चुनाव प्रचार करने के तर्क को मान लिया गया तो किसी क्रिमिनल नेता की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने अपने मोबाइल टेलीफोन का पासवर्ड जांच एजेंसी को नहीं दिया और इस मुद्दे में आरोपियों ने 170 टेलीफोन को नष्ट करने का काम किया ताकि डिजिटल सबूतों को मिटाया जा सके

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