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नागरिकता के इंतजार में बैठे शरणार्थियों में खुशी का माहौल

Citizenship Process: CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून देशभर में लागू हो गया है केंद्र गवर्नमेंट ने सोमवार शाम अधिसूचना जारी कर दी है इसके साथ ही नागरिकता के प्रतीक्षा में बैठे शरणार्थियों में खुशी का माहौल है हालांकि, CAA को लेकर कई कड़े नियम भी हैं, जिनके अनुसार नागरिकता हासिल करने की प्रयास कर रहे लोगों को गौर करने की आवश्यकता है

सीएए के अनुसार नागरिकता प्रदान करने के लिए इस तरह के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा

1. धारा 6बी के अनुसार नागरिकता के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता है?
यदि संबंधित शख्स का भारतीय मूल का है
– संबंधित आदमी का शादी भारतीय नागरिक से हुआ हो
– भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान होने पर
– माता-पिता हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में दर्ज़ होने पर
– वह आदमी या उसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र हिंदुस्तान का नागरिक रहा हो
– संबंधित आदमी हिंदुस्तान के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में दर्ज़ हो

2. आवेदन के साथ कौन से जरूरी विशेष डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?
नए नियमों के अनुसार, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को दो विशेष डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे इसके लिए-
– भारतीय नागरिक को आवेदक के चरित्र के बारे में शपथ पत्र से गवाही देनी होगी
– आवेदक को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए

3. आवेदन फॉर्म 8ए में क्या देनी होगी जानकारी?
तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण की योग्यताओं को पूरा करने वाले किसी आदमी को नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन फॉर्म 8ए में दिया जाता है, जिसमें लिखा है कि आदमी को यह घोषणा भी करनी होगी कि उसका आवेदन स्वीकृत होने पर उसके राष्ट्र की नागरिकता अपरिवर्तनीय रूप से त्याग दी जाएगी

4. सीएए नियमों के मुताबिक क्या है प्रक्रिया ?
– धारा 6 बी के अनुसार पंजीकरण या देशीयकरण के लिए आवेदक द्वारा केंद्र गवर्नमेंट की ओर से अधिसूचित जिला स्तरीय समिति से अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा
– नामित अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति आवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करेगी
– नामित अधिकारी आवेदक को नागरिकता अधिनियम, 1955 की दूसरी अनुसूची में उपस्थित निष्ठा की शपथ दिलाएगा फिर शपथ पर हस्ताक्षर करेगा और सत्यापन के संबंध में पुष्टि के साथ अधिकार प्राप्त समिति डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल तौर पर प्रेषित करेगा
-यदि कोई आवेदक हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए पर्सनल तौर से मौजूद होने में विफल रहता है, तो जिला-स्तरीय समिति ऐसे आवेदन को इनकार पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को भेजेगी
– नियम 11ए में उपस्थित अधिकार प्राप्त समिति धारा 6बी के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन की जांच कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया गया है

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