जानें, PF अकाउंट से कितनी मिलेगी पेंशन और अन्य जरुरी बातें…
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीमचलाई जा रही है.इस स्कीम में निवेशक हर महीने अपनी सैलरी से एक फिक्स्ड अमाउंट पीएफ एकाउंट (PF Account) में डिपॉजिट करता है. पीएफ एकाउंट में जितना कर्मचारी कॉन्ट्रिब्यूट करता है उतनी ही कंपनी द्वारा भी कॉन्ट्रिब्यूट किया जाता है.कंपनी द्वारा किया जा रहा कॉन्ट्रिब्यूशन में से 3.67% इंप्लॉई प्रॉविडेंट फंड (EPF) और 8.33% इंप्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है. पीपीएफ में निवेशक को EDLI का बेनिफिट मिलता है.अगर पीएफ मेंबर की असमय मौत हो जाती है तो पीएफ एकाउंट के नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिलता है. यदि आप भी पीएफ एकाउंट में निवेश करते हैं तो चलिए जानते हैं कि आपको कितना पेंशन मिलेगा.
कितना मिलेगा पेंशन
ईपीएफओ के निवेशकों को सुविधा मिलती है कि वह पेंशन और EDLI बेनेफिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें वह जान सकते हैं कि उनके द्वारा किये गए टोटल निवेश पर कितना पेंशन और कितनी EDLI का फायदा मिलेगा.इसके लिए ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर निवेशकों को पेंशन कैलकुलेटर की सुविधा मिलती है. इसमें आप अपनी जॉब और इनकम की जानकारी देकर चेक कर सकते हैं कि मैच्योरिटी के बाद आपको कितना मंथली पेंशन मिलेगा.