लेटैस्ट न्यूज़

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया नोटिस

महाराष्ट्र न्यूज डेस्क !!! उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट द्वारा दाखिल एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उनकी याचिकाओं पर शीघ्र फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई है दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार अजित पवार और अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की जा रही है  हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाईचंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने याचिका को शिवसेना मुद्दे के साथ शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का निर्णय किया

इससे पहले शिवसेना मुद्दे में शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता के मामलों पर समयबद्ध ढंग से निर्णय करने का निर्देश दिया था सीजेआई ने कहा, “हमने स्पीकर से इन दलीलों के लिए एक कार्यक्रम तय करने के लिए बोला था, हम शुक्रवार को शिवसेना और इसे एक साथ सूचीबद्ध करेंगे”  अजित पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बोला कि अयोग्यता याचिकाएं सितंबर में ही दाखिल की गईं और याचिकाकर्ता ने जल्द ही शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

अदालत राकांपा विधायक जयंत पाटिल द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता याचिका पर फैसला लेने में नार्वेकर द्वारा की गई देरी के विरुद्ध शरद पवार गुट की ओर से याचिका दाखिल की थी जुलाई में, महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में एनसीपी विधायकों के एक वर्ग ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से हाथ मिला लिया

यह तब था जब शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने अजीत पवार और शिंदे गवर्नमेंट में शामिल हुए आठ विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता याचिका दाखिल की थी हालांकि, अजित पवार ने दावा किया कि उन्हें राकांपा के अधिकतर विधायकों का समर्थन प्राप्त है हिंदुस्तान का चुनाव आयोग अजीत पवार के गुट द्वारा मूल एनसीपी पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है

–आईएएनएस

सीबीटी

Share this story

Related Articles

Back to top button