सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया नोटिस
इससे पहले शिवसेना मुद्दे में शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता के मामलों पर समयबद्ध ढंग से निर्णय करने का निर्देश दिया था। सीजेआई ने कहा, “हमने स्पीकर से इन दलीलों के लिए एक कार्यक्रम तय करने के लिए बोला था, हम शुक्रवार को शिवसेना और इसे एक साथ सूचीबद्ध करेंगे।” अजित पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बोला कि अयोग्यता याचिकाएं सितंबर में ही दाखिल की गईं और याचिकाकर्ता ने जल्द ही शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अदालत राकांपा विधायक जयंत पाटिल द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता याचिका पर फैसला लेने में नार्वेकर द्वारा की गई देरी के विरुद्ध शरद पवार गुट की ओर से याचिका दाखिल की थी। जुलाई में, महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में एनसीपी विधायकों के एक वर्ग ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से हाथ मिला लिया।
यह तब था जब शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने अजीत पवार और शिंदे गवर्नमेंट में शामिल हुए आठ विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता याचिका दाखिल की थी। हालांकि, अजित पवार ने दावा किया कि उन्हें राकांपा के अधिकतर विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हिंदुस्तान का चुनाव आयोग अजीत पवार के गुट द्वारा मूल एनसीपी पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
–आईएएनएस
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