लेटैस्ट न्यूज़

वोट! चुनाव में नहीं पहुंच पा रहे हैं घर तो जान लें ये पूरा नियम

 गोड्डा यदि आप अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर नहीं आ पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए बता दें कि चुनाव आयोग के नियम अनुसार, आप राष्ट्र में कहीं से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं वोट देकर गवर्नमेंट चुन सकते हैं

इसी कड़ी में गोड्डा जिले में आखिरी चरण में चुनाव है आने वाली 14 मई को नॉमिनेशन होने वाला है वहीं, नॉमिनेशन से ठीक 10 दिन पहले यानी 4 मई तक आप अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर प्रपत्र-6 भर उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा कर वहीं वोट दे सकते हैं

महागामा अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया से कोई भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कहीं से भी कर सकता है उन्होंने स्वयं भी अपने क्षेत्र में ही प्रपत्र-6 भर कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया है वह भी इस बार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ही मतदान करेंगे

जान लें पूरे नियम
वहीं महगामा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सोनाराम हंसदा ने कहा कि इसके लिए वोटर को अपनी पुरानी वोटर आईडी के साथ, आधार कार्ड, देखकर प्रपत्र-6 भरकर बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के पास जमा कर दें गोंडा में इसकी निर्धारित तिथि 4 मई तक सुनिश्चित की गई है, जिससे आवेदक का नाम उस स्थान की वोटर लिस्ट में आ जाएगा और वह वहीं पर वोट दे सकेंगे खास बात ये कि यह नियम केवल वोट देने के लिए लागू होता है इसके बाद आवेदक फिर अपना नाम अपने स्थाई निवास जगह की वोटर लिस्ट में स्थानांतरित करा सकते हैं

 

Related Articles

Back to top button