दुमका में पेट्रोल छिड़ककर नाबालिग को जिंदा जलाने वाले आरोपियों को हुई उम्रकैद की सजा
झारखंड की उपराजधानी दुमका के जरूवाडीह में 17 वर्षीया नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देनेवाले चर्चित पेट्रोलकांड में न्यायालय ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की न्यायालय ने गुनेहगार शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा सुनायी। ये मुद्दा अगस्त 2022 का है। 19 मार्च को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को गुनेहगार करार दिया था।
दुमका न्यायालय में 51 लोगों की हुई थी गवाही
दुमका जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की न्यायालय में 4 बजे से सजा के बिंदु पर सुनवाई प्रारम्भ हुई। इससे पहले 3.16 बजे मृतका की बहन और जीजा न्यायालय पहुंच गए थे। उसके पहले पिता भी न्यायालय पहुंच गए थे। ठीक 3.58 बजे सेंट्रल कारावास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की पेशी 4 बजे हुई। कारावास से हाथ उठाकर दोनों ने बारी-बारी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। बता दें कि दुमका पुलिस ने घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों को अरैस्ट कर लिया था और सेंट्रल कारावास में दोनों बंद थे। मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम और छोटू की गुरुवार को दुमका की न्यायालय में पेशी हुई। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने सजा सुनायी। दुमका की न्यायालय में इस मुद्दे में स्पीडी ट्रायल चला था। कुल 51 लोगों की गवाही हुई थी। इसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को गुनेहगार करार दिया था।
घर में सोयी नाबालिग पर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी थी आग
शाहरुख हुसैन व छोटू उर्फ नईम ने घर में सोयी हुई नाबालिग पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। 23 अगस्त 2022 को नाबालिग घर में सोयी हुई थी। इसी दौरान खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के बाद नाबालिग गंभीर रूप से झुलस गयी थी। बेहतर उपचार के लिए उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था। इस हादसे में नाबालिग की हालत नाजुक हो गयी थी। उसने उपचार के दौरान रिम्स में दम तोड़ दिया था। मृत्यु से पहले मृतका ने रिम्स (रिम्स) में मजिस्ट्रेट को बयान दिया था। इसमें उसने कहा था कि घटना को शाहरुख हुसैन व छोटू उर्फ नईम ने अंजाम दिया है। दिल दहला देनेवाली इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी और दोनों को कारावास भेज दिया था।