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Hamas-Israel Conflict: गाजा की जंग में जर्मनी-इजरायल उड़ा रहे कानून की धज्जियां

International Court: एक तरफ इजरायल गाजा में कहर मचा रहा है तो दूसरी ओर उसे लेकर सोमवार को इंटरनेशनल न्यायालय में सुनवाई होगी दरअसल प्रारंभिक सुनवाई उस मुद्दे में प्रारम्भ होगी, जिसमें जर्मनी की तरफ से इजराइल को की जा रही मिलिट्री और बाकी सहायता बंद करने का निवेदन किया गया है कम्पलेन करने वाले निकारागुआ ने साथ ही दावा किया है कि जर्मनी गाजा में जारी इजराइल-हमास जंग के दौरान नरसंहार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में इजराइल की सहायता कर रहा है

निकारागुआ ने लगाए ये आरोप

हालांकि इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है कि उसका गाजा पर धावा नरसंहार के विरुद्ध संधि का उल्लंघन करता है निकारागुआ की इंटरनेशनल न्यायालय में दाखिल याचिका जर्मनी पर फोकस्ड है लेकिन थोड़ा हटकर उसका निशाना गाजा में इजरायल के सेना अभियान पर ही होता है सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर धावा किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे इसके बाद इजरायल ने ऐलान-ए-जंग कर दिया, जिसमें अब तक 33 हजार से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं हालांकि , गाजा के ऑफिसरों ने यह साफ नहीं किया है कि इनमें से कितने आम लोग और कितने लड़ाके हैं, लेकिन बोला कि मारे गए लोगों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं

‘हम न्यायालय में पक्ष रखेंगे’

जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सेबेस्टियन फिशर ने सुनवाई से पहले कहा, ‘हम शांत हैं और हम न्यायालय में अपना कानूनी पक्ष रखेंगे हम निकारागुआ के आरोपों को खारिज करते हैं जर्मनी ने न तो नरसंहार के विरुद्ध संधि का और न ही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन किया है, और हम इसे इंटनेशनल न्यायालय के सामने विस्तार से रखेंगे

आ सकता है शुरुआती फैसला

निकारागुआ ने न्यायालय से अनंतिम तरीकों के अनुसार शुरुआती आदेश पारित करने का निवेदन किया है, उसने निवेदन किया है कि जर्मनी की तरफ से इजराइल को दी जा रही सहायता खास तौर से सेना उपकरणों सहित सेना सहायता को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि इस सहायता का इस्तेमाल नरसंहार के विरुद्ध संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में किया जा सकता है इंटरनेशनल न्यायालय अगले कुछ सप्ताह में शुरुआती निर्णय दे सकती है लेकिन निकारागुआ की दाखिल याचिका पर आखिरी निर्णय आने में वर्षों लग सकते हैं

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