अंतर्राष्ट्रीय

अदालत ने ट्रंप को मनी लॉन्ड्रिंग केस दोबारा खोलने का दिया आदेश

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक न्यायालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में आपराधिक मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया है न्यूयॉर्क राज्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जुआन मर्चन ने गुरुवार को आरोपों को खारिज करने और मुकदमे को बाद की तारीख में स्थानांतरित करने के ट्रम्प के निवेदन को अस्वीकार कर दिया

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 34 इल्जाम हैं इसमें उन्होंने पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स पर अफेयर का इल्जाम लगाने के बाद उन्हें चुप कराने के लिए किए गए भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की न्यूयॉर्क और चार अन्य राज्यों में प्राथमिक चुनावों से एक हफ्ते पहले परीक्षण प्रारम्भ होने वाले हैं इसके बाद 17 और राज्यों में चुनाव होंगे ट्रम्प के वकील ने दावा किया कि यह “चुनावी हस्तक्षेप” है ट्रम्प ने न्यायालय कक्ष के बाहर कहा, “वे मुझे अन्य चीजों में व्यस्त रखना चाहते हैं ताकि मैं कड़ी मेहनत से प्रचार न कर सकूं

गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव में अब नौ महीने से भी कम समय बचा है ट्रम्प घरेलू और संघीय मामलों के जाल में फंस गए हैं इसमें लगभग 90 इल्जाम शामिल हैं, जिनमें 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने का प्रयास, चुनाव में हस्तक्षेप, मानहानि, फर्जीवाड़ा और आधिकारिक रहस्य कानूनों का उल्लंघन शामिल है

 डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमों का अंबार

ट्रंप पर 6 जनवरी, 2021 को दंगे भड़काने का इल्जाम है, जिसके दौरान उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रपति जो बिडेन के चुनाव को स्वीकृति देने से रोकने के लिए कैपिटल पर कब्जा कर लिया था ट्रम्प के पास आधिकारिक रहस्य मुद्दे में 20 मई की सुनवाई की तारीख है, जहां उन पर कार्यालय छोड़ने के बाद गैरकानूनी रूप से वर्गीकृत डॉक्यूमेंट्स लेने और बनाए रखने का इल्जाम है

पिछले हफ्ते, न्यूयॉर्क में एक संघीय न्यायाधीश ने मानहानि मुद्दे में गलत केस घोषित करने के ट्रम्प के निवेदन को अस्वीकार कर दिया था उच्चतम न्यायालय कोलोराडो न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक अपील पर भी सुनवाई कर रहा है कि 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल पर हमले के दौरान समर्थकों के साथ शामिल होने के कारण ट्रम्प राज्य में मतदान नहीं कर सकते, जो कि राजद्रोह की श्रेणी में आता है अमेरिकी संविधान उपद्रव में भाग लेने वालों को पद संभालने से रोकता है

Related Articles

Back to top button