निर्वाचन आयोग ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के चुनाव लड़ने पर लगाई रोक, जानें वजह
आईईसी ने बोला कि जुमा को उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है. आईईसी अध्यक्ष मोसोथो मोएप्या ने कहा, ‘‘हम सभी एकमत हैं. ये ऐसे मुद्दे नहीं है जिनसें हम पर्सनल तौर पर निपटते हैं. यहां बात कानून के एक प्रावधान की है जिसके विरुद्ध विरोध भी दर्ज की जा सकती है.’’
जोहानिसबर्ग. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा राष्ट्र में 29 मई को होने वाले आम चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उन्हें उम्मीदवार के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है. निर्वाचन आयोग (आईईसी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. जांच आयोग की सुनवाई बीच में ही छोड़कर चले जाने पर जुमा को 2021 में दक्षिण अफ्रीका की कानूनी न्यायालय द्वारा 15 माह कारावास की सजा सुनाई गई थी. जुमा को उनकी पार्टी ‘अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस’ (एएनसी) ने 2018 में बर्खास्त कर दिया था.
स्व-निर्वासित गुप्ता परिवार के साथ जुमा की कथित नजदीकियों को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया था जिसके बाद ही एएनसी ने जुमा को पार्टी से बर्खास्त करने का कदम उठाया. गुप्ता परिवार पर राष्ट्र के स्वामित्व वाले ‘एस्कॉम’ जैसे उद्यमों से अरबों की फर्जीवाड़ा करने का इल्जाम है. ये संस्थाएं अब आर्थिक संकट से जूझ रही हैं. बिजली वितरक संस्था ‘एस्कॉम’ राष्ट्र की आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रही है और रेल परिवहन भी ठप पड़ गया है.
आईईसी ने बोला कि जुमा को उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है. आईईसी अध्यक्ष मोसोथो मोएप्या ने कहा, ‘‘हम सभी एकमत हैं. ये ऐसे मुद्दे नहीं है जिनसें हम पर्सनल तौर पर निपटते हैं. यहां बात कानून के एक प्रावधान की है जिसके विरुद्ध विरोध भी दर्ज की जा सकती है.’’ मोएप्या ने बोला कि जुमा के पास इस निर्णय के विरुद्ध दो अप्रैल तक अपील करने का समय है.