अंतर्राष्ट्रीय

इस देश ने सख्त किए वीजा नियम

नए वीजा नियम: अपने राष्ट्र में अप्रवासियों की आमद पर रोक लगाने के लिए न्यूजीलैंड ने अब विदेशियों के लिए वीजा नियम भी कठोर कर दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा वीजा नियमों को कठोर करने के बाद न्यूजीलैंड गवर्नमेंट द्वारा ये नियम लाए गए हैं. जाहिर तौर पर इस कदम से न्यूजीलैंड में रोजगार की तलाश कर रहे हिंदुस्तानियों पर असर पड़ने की आसार है. नए वीज़ा दिशानिर्देशों के साथ, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का लक्ष्य उन लोगों की आमद को नियंत्रित करना है जिन्हें उनके राष्ट्र के लिए गैर-जरूरी माना जाता है.

न्यूजीलैंड ने वीजा नियम कड़े किये

मानदंडों को पूरा करने वालों को वीजा कैसे जारी किया जाएगा, इस पर नए दिशानिर्देशों में अंग्रेजी भाषा दक्षता, कार्य अनुभव और कौशल शामिल हैं. यहां वर्किंग वीजा के साथ रहने की अवधि भी 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड ने रविवार को मान्यता प्राप्त नियोक्ता कार्य वीजा (एईडब्ल्यूवी) के संबंध में यह घोषणा की. गौरतलब है कि 2022 में प्रारम्भ किया गया AEWV महामारी और लॉकडाउन के कारण कार्यबल की कमी को कम करने के लिए मुख्य अस्थायी कार्य वीजा के रूप में कार्य करता है.

काम की तलाश में न्यूजीलैंड में विदेशियों की संख्या में वृद्धि हुई

51 लाख की जनसंख्या वाले न्यूजीलैंड में कोविड-19 महामारी के बाद प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ी है एक आंकड़े के मुताबिक, 2023 में करीब 1.73 लाख प्रवासी काम की तलाश में न्यूजीलैंड आए इस बारे में बात करते हुए न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड ने कहा, “सरकार उन क्षेत्रों में उच्च-कुशल प्रवासियों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां कौशल की कमी है. हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि न्यूज़ीलैंडवासियों को वे नौकरियाँ मिल सकें.” सबसे आगे रहें, जहां कौशल की कोई कमी न हो.

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