RBI ने रेगुलेटरी नियमों में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना
आरबीआई (RBI) ने रेगुलेटरी नियमों में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये सहकारी बैंक हैं- राजर्षि शाहू सहकारी बैंक लिमिटेड, द प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और द डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने एक सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने के पीछे वजह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। हालांकि, ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
क्या है डिटेल
रिजर्व बैंक ने जमा खातों के मेंटेनेंस से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए राजर्षि शाहू सहकारी बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। यह बैंक पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है और इस पर ₹1 लाख का जुर्माना लगा है। आरबीआई ने बोला कि राजर्षि शाहू सहकारी बैंक ने सेविंग बैंक एकाउंट में मिनिमम बैलेंस के मेंटेनेंस में कमी के लिए नियमों के अनुसार जुर्माना नहीं लगाया था। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने पाटन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और द प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने द डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है।
इस बैंक का लाइसेंस रद्द
रिजर्व बैंक ने गुरुवार को यूपी के सीतापुर स्थित अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक को 7 दिसंबर, 2023 को कारोबार बंद होने से कोई भी बैंकिंग व्यवसाय नहीं करने को कहा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तुरन्त असर से, रिजर्व बैंक ने कहा, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर, यूपी को ‘बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।